शिवपुरी। आम रास्ते को अपना बताकर फर्जी रजिष्ट्री कराने वाले के खिलाफ भी एफआईआर की मांग करते हुए शहर के नागरिको ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। पिछले दिनों फरियादी सोहन बंसल ने कॉलोनाइजर संजय चतुर्वेदी के विरूद्ध मंशापूर्ण के पास स्थित जमीन पर डायवर्सन से अधिक प्लाट विक्रय करने का मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में संजय चतुर्वेदी की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन उसी इलाके में प्लाट धारक श्रीमती कुसुम जैन पत्नी रत्नेश जैन, गिर्राज गर्ग पुत्र नारायणदास गर्ग, मंजू शर्मा, श्रीमती हरीशचंद शर्मा ने आरोप लगाया है कि सोहन बंसल रास्ते की जमीन की रजिस्ट्री कराकर उनके प्लाटों पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इस मामले में सोहन बंसल पर पूर्व में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा चुका है।
इस मामले में संजय चतुर्वेदी की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन उसी इलाके में प्लाट धारक श्रीमती कुसुम जैन पत्नी रत्नेश जैन, गिर्राज गर्ग पुत्र नारायणदास गर्ग, मंजू शर्मा, श्रीमती हरीशचंद शर्मा ने आरोप लगाया है कि सोहन बंसल रास्ते की जमीन की रजिस्ट्री कराकर उनके प्लाटों पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इस मामले में सोहन बंसल पर पूर्व में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा चुका है।
श्रीमती कुसुम जैन, गिर्राज गर्ग, मंजू शर्मा ने कलेक्टर से की गई शिकायत में कहा है कि उनके प्लाट ग्राम बछौरा कत्थामिल के सामने स्थित है। जिनमें जाने का सार्वजनिक रास्ता है, लेकिन सोहन बंसल ने रास्ते की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री ईशू गर्ग पुत्र विष्णु गर्ग से 10 अप्रैल 2014 को करा ली और उक्त रजिस्ट्री का नामांतरण भी आनन-फानन में तहसीलदार से करा लिया, जबकि उक्त जमीन रास्ते के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में लाई जा रही थी क्योंकि उनकी रजिस्ट्रियों में पूर्व से ही वह जमीन आम रास्ते के रूप में दर्ज है।
इसके बाद सोहन बंसल ने उक्त तीनों लोगों के प्लाटों की बाउण्ड्रीबाल हिटैची मशीन द्वारा 21 मई 2014 को तोड़ दी। जिसका प्रकरण भी कोतवाली में उनके द्वारा दर्ज कराया गया है और तहसीलदार ने भी अपने फैसले में कहा है कि उक्त जमीन रास्ते की भूमि की रजिस्ट्री है।
न्यायालय ने भी अपने फैसले में उक्त जमीन को रास्ते की जमीन माना है और कुसुम जैन के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा भी न्यायालय ने जारी कर दी है इसके बाद भी उनके स्वामित्व और कब्जे में हस्तक्षेप किया जा रहा है।
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