करैरा। अपर सत्र न्यायाधीश एसएस परमार ने नाबालिग किशौरी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 6 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी एजीपी धनीराम यादव ने की।
अभियोजन के मुताबिक 20 जुलाई 2014 को डामरौन खुर्द निवासी रामनिवास उर्फ बल्लू कुशवाह जो कि अपने रिश्तेदार के घर ग्राम लालपुर गया हुआ था। यहां से रामनिवास एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ झांसी ले गया जहां उसने लड़की के साथ चार दिन तक बंधक बनाकर बलात्कार किया।
पुलिस ने आरोपी रामनिवास को लड़की के साथ झांसी से ही बरामद किया। बाद में पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ अपहरण व बलात्कार का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले में आज तमाम साक्ष्य व सबूतों को देखते हुए न्यायाधीश परमार ने आरोपी को दोषी माना और उसे यह सजा सुनाई।