मासूम बालक के अपहरण करने वाले आरोपी को ढ़ाई वर्ष का कारावास

शिवपुरी। जिला सत्र न्यायाधीश अंजली पालो ने एक बालक के अपहरण के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए ढ़ाई वर्ष के कारावास की सजा के साथ 500 सौ  रूपए का जुर्माना न्यायालय में जमा करने की सजा सुनाई है।


जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को १५ दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले की पैरवी शासकीय अभिभाषक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।

शहर के कोतवाली क्षेंत्र स्थित पुलिस लाइन के पास किराए के मकान में रहने वाली मीरा बाई  अपने पति बंदुेल सिंह को छोड़कर दूसरे व्यक्ति शिशुपाल के साथ निवास करने लगी थी। इसी दौरान 5 मार्च 2014 को शिशुपाल मीरा का 5 वर्ष के बेटे अजय को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करके ले गया।

पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिशुपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर से जिला सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आज आरोपी को ढ़ाई वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।