नाबालिग का अपहरण: किया रेप फिर बेच दिया

शिवपुरी। गत माह एक नाबालिग बालिका को जबरन अपहरण कर इसे दीगर प्रांत में ले जाए जाने और इसके साथ दुष्कृत्य किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यह घटना जिले के बामौरकलां थाना क्षेत्र की है।

जहां पुलिस ने इस मामले में किशोरी का अपहरण करने वाले पांच लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर इनमें से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि  दो आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर बने हुए है।

जानकारी के अनुसार ग्राम एरावनी निवासी 16 वर्षीय किशोरी सुमन परिवर्तित नाम का 8 अक्टूबर को रात्रि लगभग 3 से 4 बजे के बीच कालीपहाड़ी निवासी सुखवीर यादव नामक युवक ने अपहरण कर लिया था। सुमन का अपहरण करने के बाद सुखवीर उसे गुजरात ले गया और वह गांधी नगर में रहने लगा। इधर प्रात: जब सुमन का कोई सुराग नहीं लग सका तो उसके परिजनों ने इस घटना की रिपोर्ट बामौरकलां थाने दर्ज करा दी। जिस पर पुलिस ने जांच भी प्रारंभ कर दी थी।

इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि सुमन का अपहरण सुखवीर द्वारा किया गया और वर्तमान में वह गुजरात की एक प्रायवेट कंपनी   में कार्यरत है। सुखवीर की तलाश में जब पुलिस गुजरात के लिए रवाना हुई तो कालीपहाड़ी निवासी सुखवीर के मित्र कुंवरपाल जो पुलिस की जांच पर नजर रखे हुए था, ने सुखवीर को दूरभाष पर सूचना दे दी। पुलिस के चंगुल में फंसे जाने के डर से सुखवीर सुमन को लेकर 29 नव बर को इलाहाबाद अपने मित्र रामसिंह, अनूप सिंह, छुट्टन उर्फ दिग्विजय सिंह के घर जा पहुंचा। ये तीनों युवक सगे भाई है और स्थायी तौर पर बामौरकलां थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी है।

जो कि इलाहाबाद में एक प्रायवेट कंपनी में काम करने के लिए गए हुए थे। जहां इन्होंने रात्रि में शराबखोरी करते हुए पार्टी ने सुमन को अपने कब्जे में ले लिया और सुखवीर के साथ मारपीट करते हुए उसे वहां से भगा दिया। उक्त तीनों भाईयों ने सुमन की शादी अनूप से कराने का निर्णय ले लिया। और बीते रोज यह सुमन को लेकर खनियाधाना आ पहुंचे। पुलिस के डर से इन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद करते हुए राहगीरों से बाहर से ताला लगवा लिया। इस घटना की जानकारी जब स्थानीय नागरिकों को लगी तो उनहोंने पुलिस को सूचना दी।

जिस पर पुलिस ने ताला तुड़वाकर सुमन और उक्त तीनों भाईयों को गिर तार कर लिया। सुमन ने पुलिस को दिए बयानों में खुद के साथ बलात्कार होना भी बताया है। बामौरकलां पुलिस ने इस मामले में गुम इंसान पर से रामसिंह, अनूप, छुट्टन पुत्रगण कोमल सिंह बुंदेला निवासी पिपरा, सुखवीर यादव, कुंअरपाल यादव निवासीगण कालीपहाड़ी के खिलाफ  आपराधिक क्रं.168/14 पर धारा 363, 366, 376 120वीं भादवि पीसीओएसओ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।


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