दहेज लोभी मां-बेटे को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास

shailendra gupta
शिवपुरी। जिला सत्र न्यायाधीश अंजली पॉलो ने दहेज हत्या के मामलें में अहम फैसला सुनाते हुए दहेज लोभी मां-बेटे को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

इसके अलावा दोनो आरोपियों को 3-3 हजार रूपए का अर्थदंड भी भुगतना पड़ेगा। अर्थदंड जमा न करने पर दोनो को अतिरिक्त 6-6 माह का कारावास काटना होगा। मामले की पैरवी शासकीय अभिभाषक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।

अभियोजन के मुताबिक इंदार के ग्राम अ हारा निवासी ममता पत्नी राजा भैया यादव ने 9 अप्रैल 2013 को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जब मामले की जांच की तो पता चला कि ममता ने अपने पति राजा भैया व सास अनंद बाई पत्नी धनपाल यादव की दहेज प्रताडऩा के कारण खुदकुशी की थी।

दोनो आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया जहां बुधवार को सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायाधीश अंजली पॉलो ने दोनो आरोपियों को दहेज हत्या का दोषी माना और दोनो को 7-7 वर्ष के कारावास सहित 3-3 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। 
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