हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

शिवपुरी। जिले के करैरा के अपर सत्र न्यायाधीश एसएस परमार ने हत्या के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी तथा उसे तीन हजार रूपये अर्थदण्ड भी देना होगा। आरोपी सतीश पुत्र रामेश्वरदयाल शर्मा ने मृतक धारी पुत्र बाबूलाल योगी की उसके विरूद्ध बलात्कार के मामले में गवाही देने पर नाराज होकर हत्या कर दी। इसी का आरोपी ने बदला लिया।

अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीहोर गांव में मई 2013 में मृतक धारी और आरोपी सतीश शर्मा ने साथ-साथ बैठकर शराब पी और देर रात आरोपी सतीश ने धारदार हथियार से धारी की गर्दन और जांघ को काटकर उसे  मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मृतक को उसके घर में ही गड्ढ़ा खोदकर दफन कर दिया तथा बाहर से घर का ताला लगा दिया। आरोपी ने यह कहानी गढ़ दी कि धारा अपनी पत्नी और बच्चों को लेने गया है और दस साल बाद लौटेगा। वह मकान की चाबी भी अपने साथ ले गया है, परंतु मृतक के भतीजे संतोष और परिजनों को इस कहानी पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने घर का ताला तोड़कर देखा तो मिट्टी बिखरी पड़ी थी। उस पर जब खुदाई की गई तो उसमें धारी का शव मिला। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने बाद में उसे गिर तार कर चालान न्यायालय में पेश किया।


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