हत्या के मामले में, पिता-पुत्र सहित छह आरोपियों को आजीवन कारावास

shailendra gupta
शिवपुरी।  तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कमर इकबाल खान ने खेत में काम कर रहे एक युवक की तीन साल पहले लाठी, लुहांगी व कुल्हाड़ी से पीट-पीट कर निर्मम हत्या करने के मामले में पिता-पुत्रों सहित छह हत्यारोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया ह।

अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह जादौन ने की अभियोजन के अनुसार 7 जुलाई 2011 को सुबह 8 बजे मृतक राजू उर्फ राजकुमार खेत पर काम कर रहा था।

इसी दौरान वहां रामजीलाल पुत्र सोहन सिंह लोधी उम्र 59 वर्ष, सूखा पुत्र मिश्री लाल लोधी उम्र 57 वर्ष, जसवंत पुत्र रामजी लाल लोधी उम्र 49 वर्ष, लोकेन्द्र पुत्र रामजीलाल लोधी उम्र 37 वर्ष, दान सिंह पुत्र भगवान सिंह लोधी उम्र 28 वर्ष, मुकेश पुत्र रामजी लाल लोधी उम्र 24 वर्ष, निवासीगण चक भड़ौता थाना कोलारस ट्रैक्टर में सवार होकर लाठी, लुहांगी, कुल्हाड़ी लेकर वहां आए सभी आरोपियों ने राजू पर हथियारों से हमला कर दिया।

इस हमले में राजू की मौत हो गई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा हत्या का मामला दर्ज किया था।


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