नपाअध्यक्ष प्रत्याशी के लिए खर्चे की लिमिट 10 लाख रूपए व पार्षद पर कोई लिमिट नही

shailendra gupta
शिवपुरी। नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार को 10 लाख रुपए तक की प्रचार की खर्च सीमा तय की गई है। इस लिमिट में ही अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को अपना चुनाव लडऩा होगा।

अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार हर दो दिन में चुनावी खर्च का ब्यौरा भी स्थानीय निर्वाचन कार्यालय को देना होगा। पूर्व में नपाध्यक्ष के पद के प्रत्याशियों को डेढ़ लाख रुपए खर्च तक की लिमिट थी, इसे बढ़ाकर अब 10 लाख किया गया है।

गौरतलब है कि अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार पर राशि खर्च करने का बंधन था, जिसमें विधानसभा उम्मीदवार को 16 लाख रुपए और लोकसभा उम्मीदवार को 70 लाख रुपए खर्च की लिमिट थी।

राज्यनिर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी खर्च को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, उसमें पार्षद पद के लिए खड़े उम्मीदवार पर चुनावी खर्च पर कोई बंधन नहीं है। पार्षद उम्मीदवारों को खर्च की कोई लिमिट तय किए जाने के कारण यह उम्मीदवार अपने क्षेत्र और चुनाव के हिसाब से राशि खर्च कर सकते हैं, इसके अलावा इन उम्मीदवारों को अपने चुनाव के खर्च का ब्यौरा भी नहीं देना है।

जनसंख्या के हिसाब से कैटेगरी रखी गई है
जिस तरह से विस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार पर खर्च की लिमिट थी उसी प्रकार नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर लडऩे वाले प्रत्याशियों के लिए रहेगी। नपा के लिए दस लाख की लिमिट है। इसमें जनसं या के हिसाब से कैटेगरी रखी गई है। नए दिशा- निर्देश गए हैं इनके बार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया जा रहा है।

चुनाव खर्च के नए नियम
आबादी खर्च की लिमिट
1 लाख से अधिक 10 लाख
50 हजार से एक लाख तक 6 लाख
50 हजार से कम 4 लाख
नगर परिषद के अध्यक्ष 3 लाख

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