मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों को भी समझें: न्यायाधीश पालो

शिवपुरी। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के प्रयोग के साथ-साथ संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों को समझे और उनके अनुरूप भी कार्य करें, उक्त उद्बोधन जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी श्रीमती अंजुली पालो ने गुरूनानक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवपुरी में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में दिए।

शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हिमांशु कौशल, जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रदीप सिंह ठाकुर, डायरेक्टर एमएस अरोरा सहित अध्यापकगण एवं बड़ी सं या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजुली पालो ने संविधान में निहित मूल कर्तव्य विषय को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह मूल कर्तव्यों के अनुरूप भी कार्य करें। उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं को शिक्षा के मौलिक अधिकार, सूचना के अधिकार आदि कानूनों की जानकारी दी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मूल कर्तव्य विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता की विजयी छात्राओं कु.आयुषी भार्गव को प्रथम पुरस्कार, कु.रजनी जैन को द्वितीय पुरस्कार तथा कु. आयुषी धेंगुला को तृतीय पुरस्कार के रूप में चैक वितरित किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि ने छात्र-छात्राओं को महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों तथा घरेलू हिंसा अधिनियम के संबंध में जानकारी दी। साथ ही उपस्थित बच्चों को नैतिक मूल्यों के संबंध में भी जानकारी दी। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री हिमांशु कौशल द्वारा बच्चों को भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा अन्य कानूनों की जानकारी प्रदान की।