प्रमोशन पोस्टिंग को टालने वाले अशोक अग्रवाल सस्पेंड

शिवपुरी। जिला कलेक्टर राजीव दुबे ने शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में सहायक ग्रेड-2 कलेक्ट्रेट शिवपुरी अशोक कुमार अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री अग्रवाल द्वारा 05 दिवस का लघुकृत अवकाश की मांग की गई थी।

जिसपर संबंधित कार्यालय द्वारा मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र तीन दिवस मे चाहा गया था किन्तु मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने और पदस्थापना स्थान पर उपस्थित न होने के कारण जिला कलेक्टर ने म.प्र.सिविल सेवा नियम 1966 के उपनियम 9(1) के अंतर्गत प्रदश्र शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अशोक अग्रवाल सहायक ग्रेड-2 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही श्री अग्रवाल द्वारा 45 दिवस की अवधि के बाद भी पदोन्नति स्थान तहसील पिछोर में उपस्थित न होने पर इनको सहायक ग्रेड-2 पर दी गई पदोन्नति भी निरस्त कर दी गई है।