पंप डीलर किसान भारती के खिलाफ हर्जाने का आदेश

शिवपुरी। न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम शिवपुरी ने एक प्रकरण में मेन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाला मोटर पंप बेचने वाले किसान भारती डीलर को मोटर की कीमत 24675 रुपए एवं 20 हजार रुपए क्षतिपूर्ति एवं 2 हजार रुपए प्रकरण व्यय अदा करने का आदेश दिया।

छर्च निवासी संदीप सिंह ने 7 जुलाई 2012 को साबर पंप अहमदाबाद द्वारा निर्मित एक मोटर पंप स्थानीय डीलर किसान भारती अस्पताल चौराहा से खरीदी थी। जिसकी एक वर्ष की वारंटी दी गईए लेकिन पंप दस दिन चलने के बाद ही बंद हो गया। जिसकी शिकायत करने पर उसे तो बदला गया और ही सुधारा गया। संदीप सिंह ने अभिभाषक शैलेंद्र समाधिया के माध्यम से न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम में आवेदन पेश किया।

फोरम शिवपुरी के अध्यक्ष श्यामबिहारी भार्गव एवं सदस्य अंजू गुप्ता ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिकायत को सही पाते हुए मैसर्स किसान भारती एवं निर्माता कंपनी को आदेश दिया कि वह आवेदक को मोटर पंप की कीमत ब्याज सहित दो माह में प्रदान करें। साथ ही आवेदक को मानसिक परेशानी तथा क्षतिपूर्ति राशि भी दी जाए।

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