रेत माफियाओं पर टूटा प्रशासन का कहर, 10 गुना जर्माना आरोपित

शिवपुरी। लगभग 15 दिन पहले प्रशासन के मुखिया नवोदित कलेक्टर राजीवचंद दुबे के निर्देश पर नगर के विभिन्न स्थानों पर रेत, मुरम, फर्सी-पत्थर आदि के फड़ों पर छापा मारकर अवैध भण्डारण का प्रकरण कायम किया गया था और खनिज पदार्थ को जप्त किया गया था। शिवपुरी के अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने उक्त सभी नौ प्रकरणों का निराकरण करते हुए लाखों रूपये की खनिज संपदा को जहां राजसात करने का आदेश दिया। वहीं अपने निर्णय में 75 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना आरोपित किया।

खास बात यह है कि दो प्रकरणों में जप्तशुदा माल का कोई स्वामी नहीं था। जिस कारण उक्त खनिज संपदा के धारक जुर्माने से बच गए। जबकि सर्वाधिक जुर्माना रामभरोसी धाकड़ पुत्र श्रीलाल धाकड़ निवासी श्रीराम कॉलोनी पर 24 लाख रूपया आरोपित किया गया है। उनके फड़ से 25 ट्रक अवैध फर्सी-पत्थर जप्त किया गया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम डीके जैन ने प्रकरण क्रमांक 03 से लेकर 11 तक के जप्त अवैध खनिज पदार्थ के नौ प्रकरणों का निराकरण करते हुए सभी मामलों में राजसात करने के आदेश दिए। इंद्रा कॉलोनी और संजय कॉलोनी में कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार पाण्डे, नायब तहसीलदार मनीष जैन और नगरपालिका अधिकारी की टीम ने पुलिस बल के सहयोग से संजय कॉलोनी और इंद्रा कॉलोनी में रेत के 10 फड़ों पर छापा मारकर लगभग 84 ट्रक रेत को जप्त किया।

असफाक खां पुत्र अजमल खां निवासी इंद्रा कॉलोनी से दो डंपर रेत जप्त की गई और उन पर 42400 रूपये का जुर्माना लगाया गया। 42400 रूपये का जुर्माना राजेश पुत्र कैलाश गोस्वामी निवासी इंद्रा कॉलोनी अनवर निवासी मोती बाबा रोड पर उनसे दो-दो डंपर रेत जप्त कर 42400-42400 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। श्मशाद पठान निवासी इंद्रा कॉलोनी से 30 डंपर रेत जप्त कर उन पर 6 लाख 36 हजार रूपये का जुर्माना, निर्मल पुत्र नरोत्तम, उमेश राठौर, सुनील जाटव से प्रथक-प्रथक रूप से 10-10 डंपर रेत जप्त कर उन पर 2 लाख 12 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

जबकि आशीष पुत्र शिवाजी शाक्य से 15 डंपर रेत जप्त बताकर उनसे 3 लाख 18 हजार रूपये बसूलने का आदेश दिया गया है। पिंटू पुत्र कैलाश गोस्वामी जिनसे 3 डंपर रेत जप्त की गई है उन पर 63600 रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया है। ईदगाह वाण्उड्री के पास गुलजार अहमद से 18 ट्रक लाल पत्थर जप्त किया गया। उक्त लाल पत्थर को राजसात कर 17 लाख 28 हजार रूपये जुर्माना बसूली के आदेश उनके खिलाफ दिए गए हैं। छत्री रोड पर बसीर हाफिज पुत्र अशीष खां से 7 डंपर पत्थर जप्त किया गया था। उन पर 1 लाख 48 हजार 400 रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

ऐरावन गांव से रेत के तीन  फड़ों पर छापा मारकर वीरेन्द्र सिंह, मोहर सिंह, माधव सिंह से 45 ट्रॉली रेत जप्त की गई। इनमें से वीरेन्द्र सिंह पर 40 ट्रॉली रेत की कीमत से 10 गुना राशि 3 लाख 39 हजार 200, मोहर सिंह पर 16 हजार रूपये तथा माधव सिंह पर 25 हजार 440 रूपये की राशि आरोपित की गई है। मोहर सिंह से जहां 2 ट्रॉली रेत तथा माधव सिंह से 3 ट्रॉली रेत जप्त की गई थी।

नए बस स्टेण्ड क्षेत्र में अमजद खां पुत्र बाबू खां से 10 ट्रक फर्सी पत्थर जप्त किया गया था। उक्त फर्सी पत्थर को राजसात कर उन पर 9 लाख 60 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। शिवानगर में मनीष पुत्र महेश कुमार शर्मा से 5 डंपर रेत जप्त की गई थी। उनके विरूद्ध 1 लाख 6 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। जबकि चंदनपुरा में अज्ञात व्यक्ति की 12 ट्रॉली पत्थर तथा बूल हाउस में अज्ञात व्यक्ति की 10 डंपर रेत जप्त की गई थी। अज्ञात होने से उक्त रेत के मालिक अर्थदण्ड से बच गए हैं।

वैधानिकता सिद्ध नहीं कर पाए जप्त खनिज के मालिक
मप्र खनिज (अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण) 2006 के तहत जिन लोगों से खनिज जप्त किया गया था उनके विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एसडीएम ने अपने फैसले में लिखा है कि खनिज मालिकों ने रॉयल्टी की रसीदें अन्य जिलों की पेश की हैं। वहीं खनिज अनुज्ञप्ति भी उनके पास नहीं थी। इस तरह से उन्होंने मप्र खनिज 2006 के अध्याय 5 नियम 18 के अधिनियम 6 के आज्ञापक (मेंडेटरी) प्रावधानों का उल्लंघन किया। खनिज पदार्थ का बाजार मूल्य तय कर खनिज मालिकों पर बाजार मूल्य के 10 गुनी राशि का जुर्माना किया गया। वहीं खनिज पदार्थ को राजसात करने का आदेश दिया गया। यह भी आदेश दिया गया है कि जुर्माने की राशि संबंधित पक्षकार की चल और अचल संपत्ति से बसूल की जाए।

तीन सदस्यीय समिति करेगी राजसात खनिज की नीलामी
एसडीएम डीके जैन ने फैसले में बताया कि 7 दिन के भीतर तीन सदस्यीय समिति जप्त खनिज पदार्थों की नीलामी करेगी। इस समिति में तहसीलदार, खनिज अधिकारी और मु य नगरपालिका अधिकारी सदस्य रहेंगे।