गांजे की खेती करने वाले को चार वर्ष की सजा

शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रमेश श्रीवास्तव ने एक निर्णय में गांजे की खेती करने वाले किसान को चार वर्ष के कारावास और दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न देने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेन्द्र विजयवर्गीय ने की।

अभियोजन की कहानी के अनुसार 25 अक्टूबर 2010 को खनियांधाना थाना प्रभारी विश्वदीप परिहार को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि ग्राम बसाहर निवासी महाराज सिंह पुत्र भगुंती लोधी ने अपने खेत में गांजे के पौधे उगा रखे हैं। इस सूचना पर उन्होंने दलबल सहित मुखबिर द्वारा बताए गए आरोपी के खेत में छापा डाला तो उन्हें वहां गांजे के पौधे उगे मिले। थाना प्रभारी ने 68 पौधे जप्त कर आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। पक्ष-विपक्ष की बहस सुनने के बाद विद्धान न्यायाधीश महोदय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दण्डित करने का निर्णय सुनाया।


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