सतेरिया के सरपंच और सचिव के खिलाफ निकला जेल वारंट

शिवपुरी। एसडीएम डीके जैन ने ग्राम पंचायत सतेरिया के सरपंच जमुना आदिवासी और सचिव सतीश रावत के विरूद्ध जेल वारंट जारी कर देहात थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि दोनों आरोपियों को गिर तार कर 30 दिन से अनाधिक कालावधि के लिए उपजेल शिवपुरी में निरूद्ध करने के लिए भेजें।
दोनों आरोपियों के विरूद्ध मप्र पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 92 के तहत जेल वारंट जारी किए गए हैं। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मुढैनी में विधायक निधि से वर्ष 2013-14 में विधायक निधि से 2 लाख रूपये की लागत से सामुदायिक भवन (मंगल भवन) का निर्माण किया जाना तय किया गया। इस हेतु ग्राम पंचायत को एजेंसी नियुक्त किया गया और ग्राम पंचायत सतेरिया ने सामुदायिक भवन का निर्माण कराया। निरीक्षण में पाया गया कि कार्य तकनीकी स्वीकृति के अनुसार नहीं है। सामुदायिक भवन सर्वे क्रमांक 109 पर न होकर पटवारी हल्का क्रमांक 873 में निर्मित किया गया और मंदिर परिसर की बाउण्ड्रीवॉल भी नहीं बनाई गई। 

मंदिर की बाउण्ड्रीवॉल को सामुदायिक भवन की बाउण्ड्रीवॉल बता दिया गया। इस पर सरपंच जमुना आदिवासी और सचिव सतीश रावत के विरूद्ध 1 लाख रूपये की बसूली हेतु कार्रवाई की गई। मांग के बावजूद भी दोनों आरोपियों ने उक्त राशि को जमा नहीं कराया। इसी कारण एसडीएम डीके जैन ने सरपंच और सचिव को जेल भेजने के लिए जेल वारंट जारी कर दिया।