खराब फ्रिज बदलकर नया देना पड़ेगा: उपभोक्ता फोरम का फैसला

शिवपुरी। बीती 20 जनवरी 2012 को लिए गए फ्रिज में कोई खराबी आई तो उपभोक्ता ने उसे सुधरवाने के लिए दुकानदार को शिकायत की। जब दुकानदार के मैकेनिक ने देखा तो उसने पाया कि यह खराबी कंपनी की ओर से है। जिस पर दुकानदार ने अपने हाथ खड़े करते हुए कंपनी पर दोषारोपण कर उपभोक्ता को उसके नुकसान की भरपाई नहीं की।


इस संबंध में पीडि़त उपभोक्ता ने उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कराई जिस पर मामले की विवेचना उपरांत उपभोक्ता फोरम ने अपना निर्णय उपभोक्ता के हित में सुनाया और इसके लिए कंपनी को नया फ्रिज देने के साथ ही 5 साल की गारंटी व 500 रूपये प्रदान करने के साथ ही 1500 रूपये इस प्रकरण व्यय के अदा करेंं।

यह फैसला माननीय न्यायालय उपभोक्ता विवाद प्रतिताषण फोरम के अध्यक्ष श्याम बिहारी भार्गव व सदस्य श्रीमती अंजू गुप्ता द्वारा दिया गया। यहां अनावेदक क्रमांक 02 एल.जी.कंपनी की ओर से पैरवी अभिभाषक राजेन्द्र सिंह सिकरवार ने की।

उपभोक्ता फोरम में की गई शिकायत में शहर की कोठी नं.08 के सामने निवास करने वाले लक्ष्मणदास पुत्र स्व.चिरोंजी लाल अग्रवाल ने बताया कि उसने विजयवर्गीय ट्रेडर्स, छत्री रोड़ शिवपुरी से एक एल.जी.कंपनी का फ्रिज 20 जनवरी 2012 को खरीदा था जिसकी कीमत 15,700 रूपये थी व इसकी वारंटी 5 वर्ष की दी गई थी। इसी दौरान यह फ्रिज खराब हो गया जो कि वारंटी पीरियड में था।

इस पर जब दुकानदार से इस संबंध में शिकायत की तो उन्होंने मैकेनिक से फ्रिज दिखवाया जिसमें कंपनी द्वारा खराबी होना बताया गया। जिस पर उपभोक्ता ने फ्रिज को बदलने व क्षतिपूर्ति की बात कही तो उन्होने इसे एलजी कंपनी के द्वारा दिए जाने की बात कही। बार-बार अपनी समस्या के लिए दर-दर भटकने पर पीडि़त उपभोक्ता ने इस मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में की।

जिस पर उपभोक्ता ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रायवेटि लिमिटेड, कारपोरेट ऑफिस, सूरजपुर, कसना रोड़, ग्रेटर नोएडा व विजयवर्गीय ट्रेडर्स के विरूद्ध शिकायत कर न्याय की गुहार उपभोक्ता फोरम से लगाई। इसके लिए अभिभाषक के माध्यम से इस मामले की शिकायत की गई। यहां एलजी कंपनी की ओर से पैरवी अभिभाषक राजेन्द्र सिंह सिकरवार ने की। जबकि पूरे मामले की विवेचना उपरांत अपना फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्यामबिहारी भार्गव व सदस्य श्रीमती अंजू गुप्ता ने आदेशित किया कि अनावेदक क्रं.एल.जी.कंपनी द्वारा उपभोक्ता को 500 रूपये प्रदान किये जावे व उसे विक्रय किए गए फ्रिज के बदले नया फ्रिज उसी मॉडल का प्रदान करे तथा नया फ्रिज प्रदान करने दिनांक से 5 वर्ष की वारंटी भी नये फ्रिज की प्रदान की जावे इसके साथ ही प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए परिवादी को इस प्रकरण का व्यय 1500 रूपये भी अनोवदक क्रं.02 प्रदान करें।