पार्षद गोविन्द शिकारी का निर्वाचन शून्य घोषित

शिवपुरी। कलेक्टर आरके जैन ने नगर पालिका परिषद शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद गोविंद सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया है। वे आगामी अवधि के लिए पार्षद होने के पात्र नहीं होगें।

कलेक्टर श्री जैन ने बताया कि नगर पालिका परिषद शिवपुरी का वार्ड क्रमांक 16 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। लेकिन गोविंद सिंह द्वारा स्वयं को इस वर्ग का प्रतिनिधि दर्शाते हुए चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया था। जिसके विरूद्ध मक्खन सिंह पुत्र सुंदर लाल सहरिया द्वारा तृतीय अपर जिला न्यायाधीश शिवपुरी याचिका दायर की गई थी। इस मामले में अपर जिला न्यायाधीश द्वारा उसका वास्तविक नाम गोविंद सिंह राजपूत मानते हुए निर्वाचन शून्य घोषित किया गया था। इस निर्णय के विरूद्ध गोविंद सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायलय में याचिका दायर की गई। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को मान्य किया गया। जिसके आधार पर कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत गोविंद को पद से पृथक किया गया है।