शासकीय राशि की हेराफेरी के आरोप में सरपंच को सिविल जेल

shailendra gupta
शिवपुरी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी डीके जैन ने शासकीय राशि को अवैधानिक रूप से अपने पास रखने के आरोप में ग्राम पंचायत सिरसौद के  सरपंच रामदयाल धानुक पुत्र लालूराम धानुक को 30 दिन के लिए सिविल जेल भेजने के आदेश दिए हैं। जबकि इसी मामले में ग्राम पंचायत के सचिव हरीश बैरागी ने एक लाख 40 हजार रूपये जमा कर सिविल जेल से मुक्ति पा ली है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय सिरसौद में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु वर्ष 2012-13 में सरपंच रामदयाल और सचिव ने दो लाख 76 हजार रूपये की राशि निकाली थी। लेकिन सरपंच और सचिव ने न तो अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया और न ही निकाली गई राशि जमा कराई। इस तरह से अवैधानिक रूप से सरपंच और सचिव ने शासकीय धनराशि अपने पास रखी। 

शिकायत होने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी डीके जैन ने दोनों आरोपियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। नोटिस के तारत य में सचिव ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने हिस्से की ब्याज सहित राशि एक लाख 40 हजार रूपये जमा करने के सबूत पेश किए। इस कारण सचिव को सिविल जेल से उन्मुक्ति मिल गई। जबकि सरपंच रामदयाल धानुक ने अपने हिस्से की राशि जमा नहीं की और उन्हें सिविल जेल भेजने के आदेश दे दिए गए। 

चार अवैध कब्जाधारियों को सिविल जेल
अनुविभागीय दण्डाधिकारी डीके जैन ने सतनवाड़ा में दूसरों की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में धनीराम पुत्र मुन्ना मोगिया, मुन्ना पुत्र तुकाराम मोगिया, रतनलाल पुत्र तुलाराम मोगियया और सुधर मोगिया को 15 दिन के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश दिया है। इस बाबत् वारंट जारी कर दिए गए हैं और वारंट की तामील का जि मा सतनवाड़ा के थाना प्रभारी को सौंपा गया है।


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