शिवपुरी। जिला पंचायत के मु य कार्यपालन अधिकारी मधुकर अग्नेय द्वारा जनपद पंचायत पिछोर की ग्राम पंचायत माचमोर के सचिव को वित्तीय अनियमितताओं और पदीय दायित्वों का ठीक से निर्वहन न किए जाने पर निलंबित किया गया है। इसके साथ ही सचिव और सरपंच से नियम विरूद्ध निकाली गई कूप निर्माण की राशि भी बसूल करने के आदेश दिए गए है।
जिला पंचायत के मु य कार्यपालन अधिकारी मधुकर अग्नेय ने बताया कि सचिव मन्नुलाल आदिवासी द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच की भाभी श्रीमती सुदामा राय को कूप निर्माण के लिए न केवल नियम विरूद्ध 1 लाख 27 हजार रूपयें की राशि का वितरण किया गया बल्कि उसके द्वारा मनरेगा के कार्य में कई शासकीय कर्मचारियों को मजदूरों के रूप में मजदूरी का भुगतान भी कराया गया। ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमित्ताओं की शिकायत के बाद सचिव को कारण बताओं नोटिस दिया गया। साथ ही सहायक यंत्री एवं पंचायत, समाज शिक्षा, संगठक पिछोर के नेतृत्व में इस शिकायतों की जांच के लिए एक दल भी गठित हुआ।
सचिव द्वारा प्रस्तुत नोटिस के जबाव संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके साथ ही जांच दल ने भी अपनी जांच में उक्त शिकायतों की पुष्टि की है। जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत माचमोर के सचिव मन्नुलाल आदिवासी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबित अवधि में सचिव को मु यालय जनपद पंचायत पिछोर निलंबित किया गया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम सुधार अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत श्रीमती सुदामा राय को नियमविरूद्ध कूप निर्माण के लिए स्वीकृत की गई राशि 1 लाख 27 हजार रूपयें 50-50 प्रतिशत के मान से क्रमश: 63 हजार 500 और 63 हजार 500 सरपंच एवं सचिव से बसूल किए जाने का प्रकरण पिछोर एसडीएम को सौंपा गया है।