नि:शक्तजनों के आरक्षित पदों की पूर्ति प्राथमिकता के साथ करें

shailendra gupta
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शिवपुरी। माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ के आदेश के परिपालन में कलेक्टर आर.के.जैन ने सभी विभाग प्रमुखों/विभागाध्यक्षों तथा नियोक्ताओं को निर्देशित किया है कि वे नि:शक्तजनों की आरक्षित पदों की पूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें। साथ ही रिक्त आरक्षित पदों की पूर्ति समय-सीमा में की जाकर इसकी जानकारी उन्हें दी जावें।

उन्होनें बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2005 से नि:शक्तजनों के आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान प्रारंभ किया गया था। जिसके तहत नि:शक्त व्यक्ति (सामान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत नि:शक्तजनों को 6 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। शासन द्वारा आरक्षित पदों पर विशेष भर्ती किए जाने के निर्देश पूर्व में दिए गए थे लेकिन इसके बाद भी इस अभियान की समय-सीमा समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है। 

राज्य शासन के परिपत्र दिनांक 30 जुलाई 2013 द्वारा पुन: यह समय सीमा 30 जून 2014 तक के लिए बढ़ाई गई है। इस कार्यवाही को समय सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु व्यापम के माध्यम से भर्ती करने की शर्त पर छूट प्रदान करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से पदों की पूर्ति किऐ जाने हेतु संदर्भित परिपत्र में प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

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