शिवपुरी। मतदान दिवस 17 अप्रैल को मतदान करने के लिए सभी कामगारों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया गया है।
श्रम आयुक्त म.प्र. इंदौर के द्वारा प्रसारित परिपत्र के अनुसार सभी कारखानों में कार्यरत कामगारों को उनके प्रबंधकगण 17 अप्रैल 2014 निर्वाचन के दिन साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेगें। जिससे सभी कामगार अपने मताधिकार का प्रयोग सुविधाजनक एवं निर्वाध रूप से कर सकें।
ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है। वे पूर्व पर परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घण्टे की सुविधा देगें अर्थात प्रथम पारी नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बंद कर दी जावेगी तथा दूसरी पारी निर्धारित समय से दो घण्टे बाद प्रारंभ की जावेगी। ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत दुकान व संस्थान को निर्धारित दिन बंद या अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर आम निर्वाचन 17 अप्रैल 2014 को बंद या अवकाश रखेगें।
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