मिसब्राण्डेड चाय के पैकेट बेचने वाली फर्म goodricke group limited को नोटिस

शिवपुरी। अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी ने चाय के मिसब्राण्डेड पैकेटों को बाजार में बैचने वाली फर्म गुडरिक ग्रुप लिमिटेड अपोजिट मेहता मार्केंट सुभाषनगर गोविंदपुरा भोपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की यह कार्रवाई पिछले साल कोलारस कस्बे में पकड़े गए गुडरिक चाय के मिसब्राण्डेड पैकेट के बाद खाद्य विभाग की अनुशंसा पर की गई है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेन्द्र सिंह सिरोहिया ने बताया कि 25 मार्च को दोपहर 12.30 बजे कोलारस कस्बे में एबी रोड़ पर संचालित बृजेश किराना स्टोर का नियमित निरीक्षण किया गया तो वहां गुडरिक चाय के मिसब्राण्डेड पैकेट पाये गए। जब दुकान के अंदर गुडरिक चाय के पैकेटो के बारे में जानकारी ली गई तो दुकान मालिक पदम अग्रवाल उर्फ पदम चंद्र जैन पुत्र घनश्याम दास अग्रवाल निवासी गायत्री कॉलोनी ने बताया कि उक्त चाय के पैकेट उसने महावीर प्रोवीजन स्टोर, छोटा लुहारपुरा पुरानी शिवपुरी से खरीदे गए है। प्रमाण के तौर पर दुकान संचालक ने 07 फरवरी 2013 के बिल क्रमांक 372 और टिन नंबर 23835701848 प्रस्तुत किया। इस संबंध में जब खाद्य विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से महावीर प्रोवीजन स्टोन से जानकारी ली गई तो उसके द्वारा 24 जुलाई 2012 से इनवाईस क्रमांक 507 के माध्यम से गुडरिक ग्रुप लिमिटेड अपोजिट मेहता मार्केट गोविंदपुरा भोपाल से गुडरिक चाय खरीदना बताया गया जो कि जांच में मिस्ब्राण्डेड पाया गया। मिस्ब्राण्डेड चाय के बिक्रय किए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस धारा का उल्लंघन पाये जाने पर 25 हजार रूपयें के जुर्माने का प्रावधान है।