आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को प्राइवेट मकान के किराये की सुविधा

शिवपुरी-अनुसूचित जाति-जनजाति बालक बालिकाओं को जो जिला/तहसील स्तर पर अध्ययन हेतु आते है उन्हें राज्य शासन प्राइवेट आवासों में भी रहने की सुविधा प्रदान करती है इसके लिए जिला मु यालय पर 1250 प्रतिमाह तथा तहसील स्तर पर 1000 रूपयें प्रतिमाह सहायता राशि दी जाती है।

जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति-जनजाति बालक बालिका आवास सहायता योजना के अंतर्गत जिला व तहसील स्तर के महाविद्यालय नियमित छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे छात्र-छात्राओं को सहायता राशि प्रदान की जाती है। 

इस योजना के अंतर्गत शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की महाविद्यालयों एवं समकक्ष तथा उच्च स्तर पर नियमित प्रवेशित तथा जिनका अन्य किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो वे विद्यार्थी आवास सहायता के पात्र होगें। आवास सहायता योजना में जिला मु यालयों पर प्रति विद्यार्थी रूपये 1250 एवं तहसील/विकासखण्ड मु यालय पर रूपयें 1000 प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से आवास सहायता राशि देय होगी।

प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथियों तक प्रवेश लेने वाले एवं आवेदन देने वाले विद्यार्थी योजना के लिये पात्र होगें। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेगें, निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं वहन करनी होगी। 

आवास सहायता के अतिरिक्त विभाग द्वारा अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी, अनुत्तीर्ण होने पर आगामी वर्ष मं विद्यार्थी इस योजना के लिये अपात्र हो जायेगें, एक वर्ष पश्चात परिणामों के आधार पर योजना का पुनर्विलोकन किया जावेगा, योजना के परिणामों एवं प्रभाव का तृतीयस पक्ष(थर्ड पार्टी) मूल्यांकन कराने का प्रावधान रहेगा।