भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास

शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एएस तोमर ने बुधवार को सुनाए एक फैसले में भाई की हत्या एवं भाभी की हत्या के प्रयास के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार छर्च थाना क्षेत्र के ग्राम महदेवा में बीते 18 फरवरी 2013 को खेत से नाली निकालने को लेकर हुए विवाद में हरविलास पुत्र मन्नू जाटव ने अपने सगे भाई पप्पू की हत्या कर दी थी, जबकि बीच-बचाव करने आई भाभी कृपाबाई पर भी हमला कर दिया था। न्यायाधीश श्री तोमर ने आरोपी हरविलास को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।