प्रिंटिग प्रेस वाले निर्धारित प्रारूप में लेगे वर्क आर्डर

शिवपुरी-सभी प्रिंटिग प्रेस मालिक, राजनैतिक दल, प्रत्याशी या अभिकर्ता से लिखित में निर्धारित प्रारूप में कार्य आदेश प्राप्त करें तथा मुद्रित सामग्री के बदले प्राप्त राशि की जानकारी अगले तीन दिवस में जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ-साथ संबंधित रिटर्निंग आफि सर व व्यय प्रेक्षक को प्रदाय करें, इसके साथ ही मुद्रित सामग्री की प्रति मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनीटरिंग कमेटी को भी उपलब्ध करायेगें।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आर.के.जैन ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि उक्त धारा का उल्लंघन करने पर संबंधित मुद्रक व प्रकाशक के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2013 के अंतर्गत जिले की सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों 23 करैरा, 24 पोहरी, 25 शिवपुरी, 26 पिछोर, 27 कोलारस के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल प्रचार प्रसार हेतु मुद्रित कराई जाने वाली सभी सामग्रियों की एक प्रति अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनीटरिंग कमेटी के कंट्रोल रूम कोठी नं.-14 जिला जनसंपर्क कार्यालय शिवपुरी तथा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी (व्ययलेखा शाखा) को प्रकाशक द्वारा प्रदत्त कार्य आदेश का निर्धारित प्रारूप 'अÓ की छायाप्रति तथा मुद्रक द्वारा प्रारूप 'बÓ में जानकारी मुद्रण के तीन दिवस के अंदर प्रस्तुत की जावेगी।

उन्होंने कहा कि सभी मुद्रक और प्रकाशक उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करेगें। प्रारूप 'अÓ के अंतर्गत प्रकाशन कराने आये व्यक्ति का नाम, पता, फोन, मोबाईल नंबर, आई.डी. पू्रफ, जिस अभ्यर्थी के लिए सामग्री मुद्रित कराई जाना हैं उसका नाम, राजनैतिक दल का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, कार्य आदेश का दिनांक, सामग्री का स्वरूप बेनर, पोस्टर, हैण्डबिल, बुकलैट, स्टीकर या अन्य सामग्री का वितरण दिया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रारूप 'बÓ के अंतर्गत मुद्रक (प्रेस वाले) द्वारा मुद्रण सामग्री की जानकारी, प्रत्याशी का नाम, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक, प्रचार सामग्री बेनर, पोस्टर, हैण्डबिल, बुकलैट, स्टीकर या अन्य सामग्री एवं कुल राशि का विवरण दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जा चुका है। आदेश के उल्लंघन की दशा में लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 हेतु तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।