कपड़े, दारू या नोट के बदले वोट: लेनदेन किया तो हो जाएगी जेल

शिवपुरी। विधानसभा निर्वाचन के दौरान अगर आपने किसी को वोट डालने या ना डालने के लिए रूपयें या अन्य सामग्री दी या ली तो दोनों व्यक्तियों को एक साल की सजा या जुर्माना, दोनों हो सकते है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के.जैन ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अंतर्गत कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता है या लेता तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने, दोनों से दण्डनीय होगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना, दोनों से दण्डनीय होगा।

उन्होंने बताया कि उडऩदस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए गठित किए गए है जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त है। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने, धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें जिला निर्वाचन कार्यालय में शिकायत प्राप्त करने के लिए स्थापित प्रकोष्ठ के टेलीफोन नंबर 07492-232860 पर सूचित करें।


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