अधिग्रहित वाहन तुरंत सौपे या कार्रवाई के लिए तैयार रहे- कलेक्टर श्री जैन

शिवपुरी-कलेक्टर आर.के.जैन ने कहा कि 25 नवम्बर को आयोजित होने वाले विधानसभा चुनाव हेतु जिला प्रशासन को लगभग 700 वाहनों की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के वाहनों का अधिग्रहण कर अन्य अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी हेतु सौपे गए है।
किसी विभाग का वाहन अन्य विभाग के अधिकारी को सौपा गया है तो संबंधित वाहन मालिक विभाग डीजल सहित अधिग्रहण करने वाले अधिकारी को सौप देवें। उन्होंने निर्देश दिए कि उक्त निर्देश की अवहेलना करने पर अधिकारियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के तहत कार्रवाई की जावेगी।

अपर कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि 23 अक्टूबर 2013 को जिला निर्वाचन कार्यालय की बैठक में सेक्टर अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, कि निर्वाचन कार्य में भ्रमण में उपयोग किये जाने वाले वाहनों को डीजल प्रदाय जिस कार्यालय का वाहन है अथवा अनुबंधित वाहन है उसके कार्यालय प्रमुख को ही करना होगा। लॉगबुक का संधारण वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा किया जावेगा लेकिन कई जोनल अधिकारियों द्वारा यातायात शाखा में अवगत कराया गया है कि कार्यालय प्रमुख चुनाव कार्य हेतु वाहन देने एवं डीजल आदि देने में असमर्थता व्यक्त कर रहे है। 

यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है एवं निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी उदासीनता का घोतक है अत: बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुसार सभी कार्यालय प्रमुख वाहनों को डीजल आदि का प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा चुनाव कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो जिस कार्यालय का वाहन है उस कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के तहत कार्रवाई की जावेगी।