चुनाव पड़ेगा प्रत्याशियों को भारी, देना होगा पाई-पाई का हिसाब

शिवपुरी- विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनाव पर व्यय किए गए एक एक पैसे का हिसाब निर्वाचन आयोग को देना होगा, प्रत्याशी चुनाव से संबंधित सभी व्यय बैंक खाते के माध्यम से ही कर सकेगा।

यह बात आज कलेक्टर आर.के.जैन ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को चुनाव लेखा व्यय के संबंध में आयोजित बैठक में कही। बैठक में एडीएम दिनैश जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी पी.के.श्रीवास्तव, निर्वाचन व्यय लेखा परीक्षक श्री पेंकरा, राजनैतिक दल कांग्रेस, बीएसपी, सपा तथा भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन व्यय को नियंत्रित करने के लिए संवेदनशील है। इसके लिए आयोग द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए है। जिनका पालन किया जाना सभी प्रत्याशियों को अनिर्वाय होगा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन हेतु 16 लाख रूपयें की व्यय सीमा निर्धारित की गई है।

जिसके अंतर्गत प्रत्याशी द्वारा भरी जाने वाली नामांकन फीस से लेकर चुनाव प्रचार हेतु उपयोग किए जाने वाले टेंट, माईक, बैनर, पोस्टर, वाहन, विज्ञापन आदि पर व्यय को सम्मिलित किया जावेगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने से एक दिन पूर्व किसी भी बैंक में अपने नाम से एक खाता खोलना होगा तथा निर्वाचन के दौरान होना वाला सभी व्यय उसी खाते के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति एक रूपयें प्रति पृष्ठ प्रत्याशी के व्यय की नकल प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस के अंदर प्रत्याशी को संपूर्ण लेखा व्यय प्रस्तुत करना होगा।

पेड न्यूज रखेगी नजर 

श्री जैन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग समाचार पत्र पत्रिकाओं व इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से अपने पक्ष में खबर या विज्ञापन प्रसारण को लेकर अतिसंवेदनशील है। इस पर नियंत्रण रखने हेतु जिला स्तर पर मीडिया सिर्टिफि केशन एवं मोनीटरिंग कमेटी गठित की गई है जो पेड न्यूज पर नजर रखेगी तथा उस का मूल्यांकन कर राशि संबंधित प्रत्याशी के व्यय में सम्मिलित की जावेगी।

इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले स्टॉफ  प्रचारकों पर हुए व्यय की 50 प्रतिशत राशि संबंधित प्रत्याशी के व्यय में जोड़े जाने के निर्देश भी आयोग द्वारा दिए गए है। उन्होने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी प्र्रत्याशी एक बार में 50 हजार रूपयें से अधिक की नगद राशि व प्रचार सामग्री का परिवाहन नहीं कर सकेगा।