दो बलात्कारियों को न्यायालय ने सुनाई 10-10 साल की सजा

शिवपुरी-अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रभाकांत शुक्ला ने अपर ककैटो डेम बूढ़दा में हुए बलात्कार के  दो अलग अलग मामलों में दो आरोपियों को दस दस वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया है। अ िायोजन के अनुसार बलात्कार की पहली घटना 9 जनवरी 2013 को घटित हुई थी।
जब लक्ष्मण सिंह साहू, पुला विजय साहू निवासी वीर महाराजपुरा उड़ीसा ने सीमा आदिवासी (परिवर्तित नाम) उम्र 15 वर्ष के साथ दोपहर 1 बजे दुष्कृत्य कारित किया। जबकि दूसरी घटना इसी थाना क्षेत्र में घटित हुई जिसमें रजनी आदिवासी (परिवर्तित नाम) को गणेश साहू निवासी वीर महाराजपुरा उड़ीसा ने 13 जनवरी 2013 को उस समय पकड़ लिया जब वह मजदूरी से वापस आ रही थी। 

गणेश साहू ने जबरन उसके साथ दुष्कृत्य कारित किया। इन दोनों ही घटनाओं में पुलिस ने क्रमश: धारा 376, 506 भादवि आईपीसी 3(2), 5, 3(1)12 एससीएसटी एक्ट एवं धारा 4 व 6 लैंगिंग अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दो अलग-अलग मामले पंजीबद्घ किए। इस प्रकरण की विवेचना डीएसपी एजेके डी.जे. राय ने की थी। बाद विवेचना चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

विशेष सत्र न्यायाधीश प्र ााकांत शुक्ला ने उभयपक्ष की सुनवाई करते हुए लक्ष्मण साहू एवं गणेश साहू पर अपराध प्रमाणित पाते हुए इन्हें दस दस वर्ष के कारावास एवं 5500-5500 के जुर्माने की सजा से द!िडत करने का आदेश दिया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अ िायोजक स्वरूपनारायण भान ने की।