सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया जा रहा है शॉपिंग कॉम्पलेक्स

शिवपुरी। शहर के हृदय स्थल गांधी मार्केट इलाके में कोठी नंबर 14 के पास बन रहे विशाल शॉपिंग कॉम्पलेक्स को पूर्व नपाध्यक्ष गणेशीलाल जैन ने अवैध बताया है। उनका आरोप है कि कॉम्पलेक्स बना रहे व्यक्ति ने फुटपाथ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और इससे सड़क काफी संकुचित हो गई है। बकौल जैन उक्त सरकारी जमीन लगभग डेढ़ करोड़ रूपये की है।

जिसका बाजार मूल्य लगभग 10 हजार रूपये प्रति वर्ग फिट है। उनके अनुसार सरकारी जमीन पर उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में 8 स्टॉल धारकों को पट्टे दिए गए थे और सरकारी जमीन पर कब्जे का उद्देश्य उन स्टॉल धारकों को बेदखल करना भी है तथा यह सिद्ध करना है कि स्टॉल धारक की जमीन कॉम्पलेक्स मालिक की है। सरकारी जमीन पर निर्माण का विरोध कर रहे 9 लोगों के खिलाफ कॉम्पलेक्स संचालक ने आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करा दिया है।

उनका यह भी आरोप है कि इस पूरे खेल में प्रशासन और नगरपालिका की मिलीभगत है जिसके कारण इस अवैध निर्माण को नहीं रोका जा रहा, लेकिन इससे कॉम्पलेक्स के बाहर स्टॉल लगाकर जीवन यापन कर रहे स्टॉल धारकों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट अवश्य खड़ा हो गया है।

पूर्व नपाध्यक्ष गणेशीलाल जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स ठाकुरदास-प्रहलाददास के बाड़े के नाम से जाना जाता है और पूर्व में डॉ. चौधरी भी इसकी एक दुकान में किराएदार की हैसियत से प्रेक्टिस करते थे उस समय बाकायदा फुटपाथ था जो शासकीय जमीन का हिस्सा है। लेकिन इस सरकारी जमीन पर शुरू से ही कॉम्पलेक्स संचालक की नजर थी और उन्होंने उक्त सरकारी जमीन पर दुकान बनाने की कोशिश की है, परंतु तत्कालीन प्रशासन की सजगता के कारण उन्हें सफलता हाङ्क्षसल नहीं हो सकी।

तत्कालीन नपा प्रशासक लवण सिंह के कार्यकाल में उक्त सरकारी जमीन पर स्टॉल धारकों को जीवन यापन की अनुमति दी गई थी और उनके कार्यकाल में सन् 1972-73 में गुमठी धारकों को नगरपालिका ने पट्टे प्रदान कर दिए, लेकिन इसके बाद भी कॉम्पलेक्स मालिक ने स्टॉल के पीछे दुकानें बनाना शुरू कर दीं। स्टॉल के पिछवाड़े उन्होंने दुकान का गेट खोल दिया।