न्यायालय के आदेश से दर्ज हुआ चार आरोपियों पर हत्या का मामला

shailendra gupta
शिवपुरी। जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में विगत ढ़ाई माह पहले जहरीला पदार्थ पीने से नरेन्द्र पुत्र अमृतलाल मांझी की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मर्ग की कायमी भी की है। लेकिन मृतक के पिता ने कोलारस न्यायालय में एक परिवाद प्रस्तुत किया।

जिसमें न्यायालय ने बदरवास थाने को आदेशित किया कि इस मामले में शीघ्र चारों आरोपियों पर भादवि की धारा 302, 294, 506 बी 34 का मामला दर्ज किया जाकर इन धाराओं के अंतर्गत मामले की जांच की जाए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 फरवरी 2013 को मृतक नरेन्द्र को उसी के रिश्तेदार देवेन्द्र पुत्र रामसिंह केवट, हरिचरण पुत्र रामसिंह केवट, सोनू पुत्र सेवक केवट, सेवक पुत्र वंशी केवट ने जहर पिला दिया था। जिसे इलाज के लिए कोलारस स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया था। जहां उसका मेडीकल परीक्षण कराकर उसे शिवपुरी रैफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गइ।

बाद में इस मामले की पुलिस को सूचना भी नहीं दी गई। जब यह मामला पुलिस के स्ंाज्ञान में पहुंचा तो पुलिस ने उक्त मामले में मर्ग की कायमी की, लेकिन इससे मृतक के पिता अमृतलाल संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कोलारस जेएमएफसी केशवमणी सिंघल की कोर्ट में एक परिवाद पत्र धारा 156 (3) के तहत दायर किया। जिस पर न्यायाधीश श्री सिंघल ने बदरवास थाने को शीघ्र मामला दर्ज करने का आदेश दिया।


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