समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 25 मई तक

शिवपुरी। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के दौरान किसान भाईयों की सुविधा हेतु कलेक्टर श्री आर.के.जैन द्वारा प्रत्येक केन्द्र पर तीन अधिकारियों की टीम गठित करने के निर्देश दिए गए है। यह टीम गेंहू की गुणवत्ता के साथ-साथ गेहूं सही तोल, भण्डारण, पैसे का भुगतान के साथ-साथ प्रशासन को सही जानकारी उपलब्ध कराने के दायित्वों का निर्वाहन मुस्तेदी के साथ करेगी।

कलेक्टर आर.के.जैन ने कहा कि शिवपुरी जिले में राज्य शासन द्वारा निर्धारित 1500 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदी हेतु 59 केन्द्र निर्धारित किए गए है। इन केन्द्रों पर गेहूं की खरीदी का कार्य 2 अप्रैल से प्रारम्भ हो गया है एवं 25 मई तक चलेगा। उन्होंने बताया कि गेहूं की खरीदी की सूचना पंजीकृत किसानों को एस.एम.एस. के माध्यम से दी जा रही है। यह व्यवस्था भोपाल से संचालित है। उन्होंने बताया कि पहले छोटे किसानों को तथा बाद में बड़े कृषकों को सूचना दी जा सकेगी तथा इसी क्रम से खरीदी की जावेगी।

श्री जैन ने किसान भाईयों से भी समर्थन मूल्य प्रक्रिया के सफल बनाने की अपील के साथ कहा कि किसान भाई अपना गेहूं साफ और सुखाकर लावें, दोपहर 2 बजे तक ही गेहंू लिया जावेगा, इसके बाद भण्डार कार्य कराया जावेगा। किसान भू-ऋण अधिकार पुस्तिका, चैक पास बुक, पंजीयन की मूल रसीद तथा उक्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति भी साथ लावे। गेहूं की तोल अपने समक्ष ही करावे तथा तोल पर्ची प्रात्त करें। किसान भाई उपार्जन केन्द्र पर पहुंचकर सर्वप्रथम उक्त दस्वावेज एवं गेहूं की क्वालिटी की जांच करावें। 

जांच उपरान्त केन्द्र प्रभारी द्वारा आपको प्रदाय किये गये टोकन पर कांटा नम्बर भी दिया जावेगा उक्त कांटे पर ही गेहूं तौल करावें। बारदाना की कोई कमी नहीं हैं तौल प्रभारी के पास पर्याप्त बारदाना पूर्व से ही उपलब्ध करा दिया गया है। बारदाना किसान न ले तौल प्रभारी के समक्ष अपना गेहंू तुलवाने में उनकी मदद करें। गेहंू तुलने के पश्चात तौल प्रभारी से उनके हस्ताक्षरित तौल पर्ची अवश्य प्राप्त करें। उक्त तौल पर्ची डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को देकर गेहूं खरीदी की कम्प्टयूराईज्ड रसीद जिस पर समिति प्रबंधक के हस्ताक्षर अनिवार्य है कृषक प्राप्त कर ही उपार्जन केन्द्र छोड़ें। उक्त रसीद के अभाव में गेहूं का भुगतान नहीं दिया जावेगा अत: संबंधितों द्वारा हस्ताक्षरित कम्प्यूटराईज्ड मूल खरीदी रसीद अनिवार्यत: प्राप्त करें कच्ची रसीद ने लें। उक्त रसीद प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर आपके बैंक खाते में भुगतान हो जावेगा। 

किसी प्रकार की असुविधा होने पर शासन द्वारा केन्द्र पर नियुक्त दल से सम्पर्क कर अपनी समस्या का निराकरण करावें। गम्भीर समस्या होने की दशा में दूरभाष क्रं. 07492-234700 पर  अवगत करावें साथ ही आपके क्षेत्र के तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी को तत्काल टेलीफोन पर सूचित करें। साथ-साथ टोल फ्री नम्बर 155343, 18002335343- बी.एस.एन.एल. पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। गेहूं उपार्जन कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को सहयोग दें एवं उनसे सहयोग लें।