शिवपुरी। शिवपुरी शहर में इन दिनों अवैध कॉलोनी काटने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। शहर के सर्किट हाउस रोड से रेलवे स्टेशन रोड पर जाने वाले रास्ते पर पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के नजदीक अवैध कॉलोनी काटने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस हाउसिंग क्वार्टर के पास करीब 5 बीघा में अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। जिला प्रशासन की नाक के नीचे उच्च न्यायालय के आदेशों की अव्हेलना करके अवैध कॉलोनी काटने का काम जारी है।
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों ग्वालियर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अवैध कॉलोनी काटने के कार्य पर नाराजगी व्यक्त की थी। उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में साफतौर पर कहा था कि शहरों में अवैध कॉलोनी काटने का काम गलत है और किसी जिले में कृषि भूमि पर अगर बगैर डायवर्सन के अवैध कॉलोनी काटी जा रही है तो वह गलत है उच्च न्यायालय ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए आदेश दिए थे कि इस कार्य में कहीं अनदेखी होती है तो वहां के प्रशासनिक अधिकारी दोषी होंगें मगर शिवपुरी में उच्च न्यायालय के आदेशों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है।
यहां के अधिकारी आंखें मूंदकर बैठे है धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी काटकर शासन को चूना लगाया जा रहा है। शहर के रेल्वे स्टेशन रोड पर पुलिस हाउसिंग क्वार्टर के नजदीक जो अवैध कॉलोनी कट रही है वह सबकी नजरों में है यहां पर बकायदा जमीन को समतल करके लाल मिट्टी से मुरम डालकर रोड डाली गई है और बकायदा चूना लाईनिंग करके प्लाटिंग का खेल चल रहा है। इस प्लाटिंग के खेल में एक भू-माफिया का हाथ है जो यहां पर अवैध प्लाटिंग कर रहा है। कई जागरूक नागरिकों ने शिवपुरी कलेक्टर आर के जैन और एसडीएम डी के जैन से मांग की है कि पुलिस हाउसिंग क्वार्टर के नजदीक कट रही अवैध कॉलोनी के कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए अन्यथा यहां प्लाट कट जाते है और उनकी रजिस्ट्रीयां हो जाती है तो उससे शासन को क्षति होगी।
पटवारी ने क्यों नहीं दी रिपोर्ट
रेल्वे स्टेशन रोड पर पुलिस हाउसिंग क्वार्टर के नजदीक धड़ल्ले से कट रही अवैध कॉलोनी काटे जाने की खबर यहां के पटवारी को भी है। इस पटवारी ने उच्च न्यायालय के आदेश को ताक पर रखते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को कोई जानकारी अभी तक यहां हो रही अवैध प्लॉटिंग के बारे में नहीं दी है। सूत्र बताते है कि जिस भू-माफिया द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है उसने इस हल्का क्षेत्र के पटवारी के सेट कर रखा है। भू-माफिया के आगे नतमस्तक यह पटवारी प्लॉटिंग के कार्य की अनदेखी कर रहा है जबकि नियम यह है कि पटवारी को तुरंत इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाना चाहिए था।
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