विवाहिता के आत्महत्या मामले में पति, सास,सुसर दोषी, मामला दर्ज,

शिवपुरी-विगत 12 दिसम्बर की रात अमोला क्षेत्र में शिवकुंवर पत्नि बलबंत सिंह उर्फ मुंशी ने घर के एक कमरे में फांसी लगा ली थी। जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने जब छानबीन की तो इस मामले की पूरी गुत्थी सुलझ गई और पुलिस ने शिवकुंवर की आत्महत्या के मामले में सास, ससुर और पति को दोषी माना और तीनों के विरूद्ध पुलिस ने धारा 304 बी, 498 ए 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उनकी प्रताडऩा से तंग आकर युवती ने आत्महत्या की थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका शिवकुंवर का विवाह मंशी उर्फ बलबंत सिंह से 15 जून 2009 को बड़ी धूमधाम से हुआ था। और उसके पिता विशुन सिंह ने अपनी हैसियत के अनुसार अपनी बेटी को दान-दहेज भी दिया। शादी के बाद 6 माह तक तो बलबंत ने शिवकुंवर को ठीक ढंग से रखा, लेकिन उसके बाद बलबंत के पिता राजेन्द्र सिंह और मां कुसुम राजा ने बलबंत पर दबाव डाला कि वह शिवकुंवर को अपने मायके से दहेज के रूप में रूपये और सामान लाने के लिए कहे। उसके बाद बलबंत भी आए दिन उस पर दहेज लाने के लिए दबाव डालने लगा और उसकी आए दिन मारपीट भी करने लगा।

घटना वाले दिन शिवकुंवर की उसके पति, सास और ससुर ने उसकी मारपीट की। उसके बाद शिवकुंवर ने अपने पिता को फोन लगाकर कहा कि मेरे ससुरालीजन मुझसे दहेज की मांग कर रहे हैं और उन्होंने आज मेरी मारपीट भी की है अगर आप नहीं आए तो यह मुझे मार डालेंगे। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और रात के समय उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 

इस मामले में पुलिस ने जब छानबीन की तो उससे पता लगा कि शिवकुंवर ने दहेज प्रताडऩा के कारण ये कदम उठाया। इसके बाद पुलिस ने शिवकुंवर के ससुरालीजनों से पूछताछ की तो यह स्पष्ट हो गया कि पति, सास और ससुर की प्रताडऩा के चलते ही उसने आत्महत्या की है।
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