जूते खराब होने पर दुकानदार पर ठोका मुकदमा, हर्जाना दिलाने के निर्देश

शिवपुरी- जिला उपभोक्ता फोरम ने फरियादी मणीकांत शर्मा(राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति सदस्य) की शिकायत का निराकरण करते हुए शू विक्रेता कमल शू सेंटर पर जुर्माना आरोपित किया है। फरियादी ने विक्रेता से जूते क्रय किए थे और गारंटी पीरियड में उक्त जूते खराब हो गए थे।

 जिसे विक्रेता ने मांग के बावजूद भी ठीक नहीं कराया। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आरपी शर्मा और सदस्यगण महाराज सिंह यादव तथा श्रीमती अंजू गुप्ता ने अपने फैसले में अनावेदकगण कमल शू सेंटर और प्रीमियर मेला माईन प्राईवेट लिमिटेड को संयुक्त रूप से आवेदक मणीकांत को क्रयशुदा जूतों की कीमत 1150 रूपये की आदि कीमत 575 रूपये एक माह के भीतर संयुक्त रूप से अदा करने का आदेश दिया है तथा आवेदक को आंशिक रूप से मानसिक परेशानी के लिए कमल शू सेंटर 300 रूपये और मुख्य दायित्व के अधीन प्रीमियर मेला माईन प्रा. लि. 600 रूपये क्षतिपूर्ति के तौर पर तथा प्रकरण व्यय के लिए दोनों आवेदकगण क्रमश: 300 और 500 रूपये अदा करें।

आवेदक मणीकांत शर्मा ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की कि उसने दिनांक 27 अक्टूबर 2010 को कमल शू सेंटर से 1150 रूपये में कोलम्बस कंपनी के जूते जो प्रीमियर मेला माईन द्वारा निर्मित थे क्रय किए। उक्त जूते चार माह बाद खराब हो गए। इस पर अनावेदक ने जूते का सोल बदल दिया। लेकिन दो माह बाद वह सोल खराब हो गया। जबकि जूते पर एक वर्ष की मौखिक बांरटी दी गई थी। 

आवेदक ने उपभोक्ता फोरम से मांग की कि उसे 1150 रूपये जूते की कीमत के, 20 हजार रूपये मानसिक क्षति तथा 10 हजार रूपये प्रकरण व्यय के दिलाए जाए। जिस पर न्यायालय ने पूरे प्रकरण की सुनवाई पश्चात अपने फैसले में कमल शू सेंटर एवं प्रीमियर मेला माईन प्रा.लि.पर सेवा में त्रुटि की कमी पाए जाने पर जुर्माना लगाया है।