दो तहसीलदारों की वेतन वृद्धियां रोकी व एक के अधिकार छीने


शिवपुरी- जिलाधीश आर.के.जैन ने कहा कि सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार विगत वर्षें की अवेशष तथा चालू मांग के विरूद्ध सभी राजस्व शीर्षों के अंतर्गत लंबित राशि ऐरियर के विरूद्ध 75 प्रतिशत तथा चालू मांग शतप्रतिशत वसूली करें। वे जिला कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। जिला कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि कुछ अधिकारियों की ओर से वसूली कार्य में प्राथमिकता से रूचि नहीं ली जा रही है जिससे लंबित बकाया के विरूद्ध बहुत कम वसूली प्राप्त हुई है। 


बैठक में पुलिस अधीक्षक आर.पी.सिंह, संयुक्त कलेक्टर डी.के.जैन, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोलारस बी.पी.माथुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व करैरा ए.के.चांदिल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिछोर उमेश शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर के.आर.चोकीकर, डिप्टीकलेक्टर डी.आर.कुर्रे,डिप्टी कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर, तहसीलदार,नायब तहसीलदार,सभी जनपदों के मुख्यकार्य पालन अधिकारी उपस्थित थे। 
जिलाधीश श्री जैन के द्वारा राजस्व अधिकारियों द्वारा भू राजस्व शीर्ष की अन्य समस्त मदों में बहुत धीमी गति से की जा रही वसूली पर असंतोष व्यक्त किया और नाथू सिंह तोमर तहसीलदार रन्नोद एवं श्री एस.के.राय तहसीलदार पिछोर की दो वेतन वृद्धियां रोकने के आदेश जारी किये । इसी क्रम में तहसीलदार शिवपुरी आर.ए.प्रजापति,श्री एस.के.वर्मा तहसीलदार करैरा और आर.डी.धाकड़ नायब तहसीलदार नरबर को चेतावनी दी गई और नाथू सिंह तोमर नायब तहसीलदार की समस्त शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

जिलाधीश श्री जैन ने कहा कि आने वाले त्योहारों को देखते हुये सभी एस.डी.एम. शांति मिशन की बैठकें आवश्यक रूप से आयोजित कर लें। आपने कहा कि किसी के  बीच भी कम्यूनिकेशन गेप होने से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। किसी भी वर्ग, समुदाय अथवा व्यक्ति से जो शांति की स्थापना के लिये महत्वपूर्ण हैं आवश्यक रूप से बातचीत करें। किसी भी नये जुलूस को अनुमति न दें और जुलूस के परम्परागत मार्ग को भी न बदलें। बैठक में राजस्व न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण,पंचायत राज्य अधिनियम 1993 के अंतर्गत निराकरण होने वाले न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में नामातरण,बटवारा,सीमाकंन,भू राजस्व,आर.आर.सी.वसूली, तकाबी एवं अर्थदण्ड की वसूली की जानकारी सहित खनिज राजस्व वसूली,सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक स्वरूप के अनाधिकृत निर्माण के संबंध में,वन राजस्व भूमि सीमा विवाद के निराकरण की प्रगति, कृषि भूमि पर पट्टेधारियों का कब्जा,पट्टों का सत्यापन, चांदा पत्थरों की पुर्नस्थापना,सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं जमाखोरी,काला बाजारी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही,शासकीय धार्मिक स्थलों की भूमि पर अतिक्रमण,भू अभिलेख के अंतर्गत अपूर्ण  निर्माण कार्यों की प्रगति,लोक सेवा प्रदाय गारंटी,जन सुनवाई के अंतर्गत आवेदन पत्रों की जानकारी,पटवारी बस्तों का नियमित निरीक्षण,नक्शानवीनीकरण,पेंशन प्रकरण आदि की समीक्षा की।