केवल रविवार को बंद होंगी सरकारी राशन की दुकानें

शिवपुरी। जिला कलेक्टर आर.के.जैन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वास्तविक कार्डधारियों को प्रतिमाह निर्धारित मात्रा एवं उचित मूल्य पर राशन सामग्री उपलब्ध कराए जाने हेतु सभी उचित मूल्य की दुकानें रविवार को छोडकर प्रतिदिन प्रात: सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और अपरांत 3 बजे से शांम 7 बजे तक दुकान खुली रखी जाएगी।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों में प्रत्येक लीड संस्था प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सभी उचित मूल्य की दुकानों तक राशन सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित करेंगी। तथा प्रतिदिन उचित मूल्य दुकानों पर प्रदाय की गई राशन सामग्री संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को देगें। प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर दुकान के संचालक द्वारा राशन सामग्री के पहुंचते ही पंचायत के सरपंच एवं सचिव से राशन सामग्री का भौतिक सामग्री का प्रमाण पत्र लेने के बाद ही वितरण की कार्यवाही की जावेगी। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, नगर पंचायत एवं नगर पालिका के क्षेत्रीय पटवारी, अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला आपूर्ति अधिकारियों को प्रस्तुत करेगें।

दुकानों से सामग्री वितरण के दौरान संबंधित पंचायतों के सचिव व नगरीय क्षेत्र में पटवारी माह में 2 बार वितरण पर निगरानी रखेगें और अपना प्रतिवेदन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्वद्ध एवं जिला अपूर्ति अधिकारों देगें। उन्होंने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्वद्ध तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए है कि अपने-अपने क्षेत्र में सामग्री वितरण की जांच कर अनियमितताऐं पाए जाने पर कार्यवाही करें। 

प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर निधार्रित बोर्ड प्रस्तुत किया जावे तथा आवश्यक सभी रजिस्टर संधारित किए जाएगें। जो जांच के दौरान जांच अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने जिले के सभी उचित मूल्य दुकानों के संचालकों को निर्देश दिए है कि राशन सामग्री की राशि लीड संस्था पर अग्रिम रूप से जमा हो। यदि किसी दुकान संचालक द्वारा अग्रिम राशि जमा नहीं कराई जाती है और इस कारण से लीड संस्था द्वारा राशन सामग्री समय सीमा में दुकान पर नहीं पहुंचाई जाने पर दुकान निरस्ति की भी कार्यवाही की जावेगी।