10 बदमाश जिला बदर

शिवपुरी। जिलाधीश आर.के.जैन ने विभिन्न अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने तथा जिले के थानों में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी.सिंह के प्रतिवेदन पर जिले के 10 लोगों पर जिलाबदर की कार्यवाही की है।

जिला मजिस्ट्रेट श्री जैन ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के 10 लोगो को विभिन्न अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण जिलाबदर किया हैं। जिसमें थाना सिरसौद के ग्राम गुंगारीपुरा निवासी अजमेर सिंह पुत्र दामोदर रावत, थाना बैराड़ के ग्राम ऐचवाड़ा निवासी बनवारी लाल पुत्र परमू कुशवाह, ग्राम माताबीलवारा निवासी राजू पुत्र सीताराम रावत, थाना तेंदुआ के माणो निवासी रोशन पुत्र धीरन सिंह रावत, ग्राम खेरौना निवासी रामकुमार रावत पुत्र ओमप्रकाश रावत, ग्राम रौदा निवासी सुभरन उर्फ सोभरन पुत्र रमेश रावत, ग्राम रौदा निवासी विनोद पुत्र रमेश रावत, थाना खनियाधांना के ग्राम देवरी निवासी महेन्द्र सिंह पुत्र इमरत सिंह यादव, थाना पोहरी भटनावर निवासी हरिओम पुत्र रामजीलाल पुरी गोस्वामी और थाना रन्नौद के ग्राम ढेंकुआ निवासी चंद्रभान सिंह पुत्र अमर सिंह यादव को 1 वर्ष के लिए जिलाबदर की कार्यवाही की है। 
 
जारी आदेशों में उल्लेख किया है कि उक्त 10 व्यक्ति जिला शिवपुरी एवं सीमावर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना एवं जिला दतिया की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए बाहर चले जाऐं और अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी एवं संबंधित थाने को सूचना देगें।