खुर्दबुर्द की गई दस लाख मूल्य की मसूर जप्त

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शिवपुरी/कोलारस। ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट क्रमांक एचआर 55 ए 4969 लगाकर कोलारस से दिल्ली के लिए 29 अप्रैल 2012 को भेजी गई 340 बोरी मसूर की अमानत में ख्यानत करने के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों वेदसिंह जाट और पप्पू उर्फ गजराज पुत्र गोपाल सिंह परमार निवासी नदी का पुरा थाना बसेड़ी जिला धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 340 बोरी मसूर बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपी ट्रक के ड्रायवर और क्लीनर हैं।

 बरामद मसूर का मूल्य 10 लाख 40 हजार रुपए बताया जाता है। मसूर की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी में टीआई रत्नेश तोमर, सुरेश बाबू शर्मा, मसीह खान और बीके शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी नरेन्द्र कुमार पुत्र राजमल सिंघल निवासी बस स्टेण्ड कोलारस में एक मई 2012 को कोलारस थाने में रिपोर्ट लिखाई कि उन्होंने ट्रक क्रमांक एचआर 55 ए 4969 दिल्ली-हरियाणा ट्रांसपोर्ट कंपनी से 29 अप्रैल को 340 बोरी मसूर फर्म हरीशचंद विशाल कुमार को दिल्ली के लिए भेजी, लेकिन उक्त मसूर अपने गतंव्य स्थल पर नहीं पहुंची और न ही ट्रक का पता लगा। 

फरियादी ने आशंका जाहिर की कि ट्रक चालकों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के सहयोग से उनकी मसूर को खुर्दबुर्द कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध भादवि की धारा 407 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की। जांच में स्पष्ट हुआ कि मसूर को खुर्दबुर्द करने में आरोपियों ने ट्रक क्रमांक एमपी 06 एचसी 0754 का इस्तेमाल किया है तथा जो नंबर फरियादी को ट्रक का पता है वह नकली है। पुलिस ने जब आरोपियों की पतारसी शुरु की तो आरोपी पप्पू उर्फ गजराज निवासी धौलपुर के घर के सामने वारदात में प्रयुक्त ट्रक जप्त किया गया। 

पुलिस ने जब खोजबीन की तो पता चला कि उक्त ट्रक महेश सिंह द्वारा देवसिंह पुत्र पातीराम जाट निवासी नगला परमाल थाना कारगोल जिला आगरा को चलाने के लिए दिया गया और उक्त ट्रक का इस्तेमाल आरोपीगण कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से आरोपी वेदसिंह के घर से 160 बोरी मसूर और आरोपी पप्पू के निवास स्थान से 80 बोरी मसूर बरामद की गई। उनके यहां से ट्रक की नकली नंबर प्लेट भी बरामद हुई।

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