भोपाल. मध्यप्रदेश वैट नियम, 2006 के नियम 75 (2 क) में संशोधन कर एक अप्रैल, 2012 से ऑनलाइन डाउनलोड किये गये फॉर्म 49 की वैधता तिथि डाउनलोड किए जाने से 30 दिवस रखी गई है। वैधता तिथि के बाद उपयोग में लाये गये फॉर्म 49 मान्य नहीं किये जाएँगे। तीस दिन की यह समय-सीमा माल के मध्यप्रदेश स्थित गंतव्य-स्थल पर पहुँचने तक लागू होगी।
ऑनलाइन डाउनलोड किये गये जिन घोषणा-पत्रों में ‘डिजिटल सिग्नेचर’ के स्थान पर ‘प्रश्नवाचक चिन्ह’ आ रहा है, उनके संबंध में यह निर्देश जारी किये गये हैं कि परिवहनकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह दो कारणों से आ सकता है। या तो मध्यप्रदेश के डीलर अथवा माल भेजने वाले मध्यप्रदेश के बाहर के डीलर ने ‘डिजिटल सिग्नेचर’ को वैलिडेट नहीं किया है अथवा फॉर्म 49 के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया है।
यदि परिवहनकर्ता इस फॉर्म के संबंध में मध्यप्रदेश के कन्साइनी/कन्साइनर द्वारा ‘डिजिटल सिग्नेचर’ युक्त उसी नम्बर का फॉर्म 49 प्रस्तुत करता है और उसकी प्रविष्टियाँ पूर्व में प्रस्तुत प्रश्नवाचक चिन्ह वाले फॉर्म 49 के समान पायी जाती हैं तो फॉर्म मान्य कर लिया जाएगा। यदि प्रविष्टियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के अलावा अन्य कोई अंतर पाया जाता है तो इसका आशय यह है कि फॉर्म में छेड़छाड़ की गई है। ऐसा पाया जाने पर नियमानुसार शास्ति एवं अन्य कार्यवाही की जायेगी।
व्यवसाई को फार्म 49 पर ‘डिजिटल हस्ताक्षर’ को एक कम्प्यूटर पर एक बार ही वैलिडेट करना होगा। मध्यप्रदेश के बाहर से माल मँगवाने पर मध्यप्रदेश के क्रेता व्यवसाई द्वारा यदि फॉर्म 49 की साफ्ट कॉपी मध्यप्रदेश से बाहर के व्यवसाई को भेजी जाती है तो उसे अपने कम्प्यूटर पर पुनः उसी विधि से फॉर्म 49 पर ‘डिजिटल हस्ताक्षर’ वैलिडेट करने होंगे। डिजिटल हस्ताक्षर को वैलिडेट करने की प्रक्रिया के संबंध में कठिनाई होने पर विभाग की वेबसाइट http://www.mptax.net/ पर लॉग इन कर डिजिटल हस्ताक्षर को वैलिडेट करने की प्रक्रिया डाउनलोड की जा सकती है अथवा विभागीय टोल फ्री नम्बर 18002330440/हेल्प लाईन नम्बर 0731-2434005, 09425912502 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
यदि परिवहनकर्ता इस फॉर्म के संबंध में मध्यप्रदेश के कन्साइनी/कन्साइनर द्वारा ‘डिजिटल सिग्नेचर’ युक्त उसी नम्बर का फॉर्म 49 प्रस्तुत करता है और उसकी प्रविष्टियाँ पूर्व में प्रस्तुत प्रश्नवाचक चिन्ह वाले फॉर्म 49 के समान पायी जाती हैं तो फॉर्म मान्य कर लिया जाएगा। यदि प्रविष्टियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के अलावा अन्य कोई अंतर पाया जाता है तो इसका आशय यह है कि फॉर्म में छेड़छाड़ की गई है। ऐसा पाया जाने पर नियमानुसार शास्ति एवं अन्य कार्यवाही की जायेगी।
व्यवसाई को फार्म 49 पर ‘डिजिटल हस्ताक्षर’ को एक कम्प्यूटर पर एक बार ही वैलिडेट करना होगा। मध्यप्रदेश के बाहर से माल मँगवाने पर मध्यप्रदेश के क्रेता व्यवसाई द्वारा यदि फॉर्म 49 की साफ्ट कॉपी मध्यप्रदेश से बाहर के व्यवसाई को भेजी जाती है तो उसे अपने कम्प्यूटर पर पुनः उसी विधि से फॉर्म 49 पर ‘डिजिटल हस्ताक्षर’ वैलिडेट करने होंगे। डिजिटल हस्ताक्षर को वैलिडेट करने की प्रक्रिया के संबंध में कठिनाई होने पर विभाग की वेबसाइट http://www.mptax.net/ पर लॉग इन कर डिजिटल हस्ताक्षर को वैलिडेट करने की प्रक्रिया डाउनलोड की जा सकती है अथवा विभागीय टोल फ्री नम्बर 18002330440/हेल्प लाईन नम्बर 0731-2434005, 09425912502 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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