कलेक्टर पर हमले की आरोपी प्रतिभा को अग्रिम जमानत मिली

शिवपुरी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रभाकांत शुक्ला के आदेश से युवक कांग्रेस की प्रदेश सचिव प्रतिभा रघुवंशी को कलेक्ट्रेट पर हुए तोडफ़ोड़ के मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। न्यायालय ने 10 हजार रुपए की जमानत पर प्रतिभा रघुवंशी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपी की जमानत आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शारदा नाहटे ने आज स्वीकार की। इस मामले में चालान पहले ही पेश किया जा चुका है और अन्य आरोपी जिला कांगे्रस अध्यक्ष रामसिंह यादव, पूर्व विधायक वीरेन्द्र रघुवंशी, हरिबल्लभ शुक्ला, सफदर वेग मिर्जा, जीतू रघुवंशी, अप्पल खान आदि पूर्व में जमानत पर रिहा हो चुके हैं।



अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपीगण ने 20 सितम्बर 2011 को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और गेट बंद कर लेने पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया तथा उनमें से कुछ कलेक्ट्रेट में घुस गए जहां उन्होंने फर्नीचर की तोडफ़ोड़ की, शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाई आरोपियों पर कलेक्टर और एसडीएम पर हमले के प्रयास का आरोप भी है। इस मामले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामसिंह यादव सहित अन्य आरोपीगण हरिबल्लभ शुक्ला, वीरेन्द्र रघुवंशी, जीतू रघुवंशी आदि पहले ही गिरफ्तार होकर जमानत पर रिहा हो चुके हैं जबकि आरोपी प्रतिभा रघुवंशी फरार होने के कारण उनके विरुद्ध वारंट जारी किया गया।
 
 आरोपी प्रतिभा रघुवंशी ने अग्रिम जमानत के आवेदन में फरियाद की कि यदि उसे गिरफ्तार किया गया तो उसकी छवि पर असर पड़ेगा। इस मामले के अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं तथा चालान भी न्यायालय में पेश हो चुका है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय ने 6 जनवरी 2012 को आवेदन स्वीकार कर 10 हजार रुपए की जमानत पर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आज अभियुक्त द्वारा जमानत दी गई। इस मामले में पैरवी विनोद धाकड़ एडवोकेट, अरुण राजौरिया और आनंद धाकड़ आदि ने की।