कोलारस उपुचनाव: बाहरी व्यक्तियो को 48 घटें पहले पूर्व छोडऩी होगी क्षेत्र की सीमा

शिवपुरी। जिला दण्डाधिकारी श्री तरूण राठी ने विधानसभा क्षेत्र 27 कोलारस उपनिर्वाचन 2018 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों एवं चुनाव प्रचार में संलग्न कार्यकर्ताओं जो विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है। उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 22 फरवरी 2018 के शाम 05 बजे तक विधानसभा क्षेत्र कोलारस की सीमा छोडऩा आवश्यक होगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

जिला दण्डाधिकारी श्री राठी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि विधानसभा क्षेत्र 27 कोलारस के उपनिर्वाचन 2018 में चुनाव प्रचार समाप्ति 22 फरवरी 2018 को सांयकाल 05 बजे के उपरांत कोई भी राजनैतिक दल का प्रत्याशी अथवा समूह मौन जलूस, जनसंपर्क, रैली नहीं निकाल सकेंगे।

कामगारों को मिलेगा मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश
शिवपुरी। शिवपुरी जिले की विधानसभा क्षेत्र-27 कोलारस के उपचुनाव 2018 हेतु मतदान 24 फरवरी 2018 को प्रात: 08 बजे से अपराह्न 05 बजे तक सम्पन्न होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण राठी ने निगोशिएबल इंस्टुमेंट एक्ट एवं कारखाना अधिनियम 1848 के तहत समस्त कारखानों में कार्यरत कोलारस विधानसभा क्षेत्र-27 के कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। कारखाना प्रबंधक मतदान के दिन कामगारों को मताधिकार के लिए सार्वजनिक अवकाश देना सुनिश्चित करें। 

22 फरवरी को शाम 05 बजे से मतदान समाप्ति तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी
शिवपुरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शिवपुरी जिले की विधानसभा क्षेत्र कोलारस में मतदान 24 फरवरी 2018 को सम्पन्न होगा। शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र कोलारस में मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 22 फरवरी 2018 को शाम 05 बजे से मतदान समाप्ति तक कोलारस विधानसभा क्षेत्र की सभी मदिरा दुकानें एवं विधानसभा क्षेत्र के 03 किलो मीटर की परिधि में आने वाली शिवपुरी जिले की समस्त मदिरा दुकानों का क्रय-विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।