बेवफा बीवी के हत्यारे को उम्रकैद


शिवपुरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव ने एक फैसले में अपनी पत्नि और उसके प्रेमी की हत्या करने के आरोपी पति और उसकी एक सहयोगी महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोष सिद्ध आरोपियों पर 500-500 रूपये का अर्थदण्ड भी आरोपित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोनों को 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेन्द्र विजयवर्गीय ने की। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार आरोपी पलुआ पुत्र प्रहलाद बघेल की पाटौर में उसकी पत्नि राधा और रामस्वरूप धाकड़ की लाश 12 दिसम्बर 2011 को पड़ी हुई मिली। इस मामले में फरियादी मुन्नालाल धाकड़ निवासी झलवास ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 दिसम्बर को उसकी छोटी बहू पार्वती पत्नि रामस्वरूप धाकड़ रोती हुई उसके घर आई और बोली कि उसके पति और राधा की लाश पलुआ की पाटौर में पड़ी हुई है। 

उसने यह भी बताया कि रामस्वरूप को रात्रि दस बजे के करीब घर से पलुआ तथा जमुनाबाई पत्नि कमरलाल बघेल बुलाकर ले गए थे। रामस्वरूप और राधा के बीच अवैध संबंध थे। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी पलुआ बघेल और जमुनाबाई को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नि राधा के साथ रामस्वरूप के संबंध थे। इन संबंधों को खत्म करने के लिए रामस्वरूप को समझाया गया। लेकिन वह नहीं माना तब उसे बुलाकर ले जाकर उसे तथा पत्नि राधा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई।