करैरा। खबर जिले के करैरा अनुविभाग के करैरा के निजी हॉस्पिटल से आ रही हैं। इस हॉस्पिटल का पंजीयन डेढ महिने पहले ही समाप्त हो गया। निरीक्षण करने टीम मौके पर पहुंची तो यहां बिना डॉक्टर तीन मरीजों का इलाज चल रहा था। बीएमओ की रिपोर्ट पर करैरा थाना पुलिस ने सागर हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
करैरा बीएमओ डॉ. प्रदीप शर्मा, डॉ. देवेंद्र खरे, तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा, सीएमओ करैरा दिनेश श्रीवास्तव शुक्रवार की शाम 6.30 बजे टीला रोड करैरा स्थित सागर हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर निरीक्षण करने पहुंचे। यहां देखा तो अस्पताल संचालन का कोई जीवित प्रमाण नहीं था और न ही परीक्षण के समय काेई डॉक्टर या स्टाफ नर्स मौजूद थे।
जबकि यहां 3 मरीज भर्ती थे और उनका इलाज किया जा रहा था। हॉस्पिटल में एक्सपायरी मेडिसिन भी पाई गईं हैं। हॉस्पिटल का संचालन धर्मेंद्र प्रजापति करते हैं। बीएमओ डॉ. प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट पर पुलिस ने हॉस्पिटल संचालक धर्मेंद्र प्रजापति के खिलाफ मप्र आयुर्वेदिक अधिनियम की धारा 24 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीएमओ ने बताया कि उक्त हॉस्पिटल का पंजीयन 31 मार्च को समाप्त हो गया था।
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