लोकसभा चुनाव: नामांकन भरने से पहले राजनीतिक दल पढ़ लें यह खबर, इन नियमों का करना होगा पालन | SHIVPURI NEWS

शिवपुरी। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 हेतु गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कमांक 04 के लिए उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलों द्वारा दाखिल किए जाने वाले नाम निर्देशन पत्रों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराने एवं नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्पडेस्क के संबंध में राष्ट्रीयकृत राजनैतिक दलों को पदाधिकारियों को जानकारी दी गई। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रहा पी की अध्यक्षता में नाम निर्देशन पत्र के दौरान राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को जानकारी देने हेतु जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आज बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर, अपर कलेक्टर श्री आर.एस.बालोदिया, उपजिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी अतेन्द्र गुर्जर सहित भाजपा के महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, भाजपा के एडवोकेट मदन बिहारी श्रीवास्तव, बसपा के जिलाध्यक्ष धनिराम चौधरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईटी सेल के महामंत्री कपिल भार्गव, कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया अशरफ जाफरी सहित एमसीएमसी कमेटी के अधिकारी आदि उपस्थित थे।

उम्मीदवारों की सहायता हेतु हेल्पडेस्क

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रहा पी ने बैठक में बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु गुना संसदीय क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य 16 अप्रैल से शुरू होकर, 23 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाएगें। नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट कोर्ट रूम में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में वे स्वयं एवं उनकी अनुपस्थिति में सहायक रिटर्निंग अधिकारी शिवपुरी श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को नाम निर्देशन-पत्र की पूर्ति करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए हेल्पडेस्क की व्यवस्था की गई है। 
इसके साथ ही इसके लिए एक मास्टर ट्रेनर्स के रूप में एसएस खण्डेलवाल को रखा गया है। जिनका दूरभाष क्रमांक 9827207545 है। उन्होंने बताया कि पूर्ण रूप भरा हुआ नामांकन फार्म (प्रारूप 2क/1) मूल प्रति एवं दो अतिरक्त छायाप्रतियां, शपथ-पत्र (प्रारूप 26), नोटरी द्वारा सत्यापित मूल प्रति के साथ दो अतिरिक्त छायाप्रति जमा करनी होंगी। शपथ पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, उसका कोई भी कॉलम रिक्त न रहे। संविधान के अनुच्छेद 24(क) व 173(क) के अंतर्गत शपथ अथवा प्रतिज्ञान जो रिटर्निंंग आफिसर के शपथ ली जाएगी। 

अभ्यर्थी अन्य क्षेत्र का होने पर मतदाता सूची की प्रमाणित सूची सलंग्न करनी होगी।
श्रीमती अनुग्रहा पी ने बताया कि अभ्यर्थी के अन्य संसदीय क्षेत्र के मतदाता होने की दशा में उस मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। निक्षेप राशि के रूप में सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 25 हजार एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार को 12 हजार 500 रूपए की मूल रसीद या चालान जमा करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, नामांकन पत्र पत्र प्रस्तुति के दौरान अभ्यर्थी को 20 फोटो (2गुणा2.5से.मी.) भी देना होगा। 

आय व्यय के लिए उम्मीदवारों को बैंक में खोलना होगा खाता
उन्हांेंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनाव के दौरान आय-व्यय के लिए राष्ट्रीयक्रत बैंक में नवीन बैंक खाता खुलवाना होगा। बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति भी देनी होगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 23 अप्रैल 2019 को अपराह्न 03 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष मान्यता प्राप्त /गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यथियों के नाम प्रज्ञापित करने के लिए दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में फार्म ए एवं बी में सूचना प्राप्त होना अनिवार्य है। 

100 मीटर तक चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेगा। संपूर्ण संसदीय क्षेत्र के लिए जिला मुख्यालय शिवपुरी से अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जिले में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में रैली एवं वाहनों की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी। उन्होंने राजनैतिक दलों के उपस्थित पदाधिकारियों से अपील की कि, वोट मांगते वक्त अथवा भाषण में किसी भी जाति, धर्म का उपयोग न करें।
नाम निर्देशन के दौरान 05 लोग रहेंगे उपस्थित
पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में केवल 05 लोग ही उपस्थित रह सकेंगे। रैली के रूप में आने वाले वाहन एमएम चौराहे के पास सड़क के दोनों ओर पार्किंग की जाएगी। इसी प्रकार रोटरी चौराहे के पास नगर पालिका के कार्यालय के प्रांगण में वाहनों की पार्किंग होगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र के दौरान 200 जवान साथ नगर निरीक्षक सहित डीएसपी की ड्यूटी लगाई गई है। जिला मुख्यालय पर ही 05 स्ट्रांग रूम बनाए गए है।

विज्ञापनों का प्रसारण से पूर्व कराना होगा प्रमाणीकरण
बैठक में उपसंचालक जनसंपर्क एवं जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के नोडल अधिकारी अनूप सिंह भारतीय ने बताया गया कि 14 नम्बर कोठी शिवपुरी में मीडिया सेंटर गठित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07492-233543 है, यह केन्द्र 24 घण्टे कार्य कर रहा है। बल्क में एसएमएस, ई-पेपर में विज्ञापन देने के पूर्व उम्मीदवार को जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से प्रमाणीकरण लेना होगा। उन्होंने बताया कि पंजीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन के प्रमाणन हेतु प्रसारण तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व, जबकि गैर पंजीकृत राजनैतिक दलों या स्वतंत्र उम्मीदवारों को, प्रसारण तिथि से कम से कम 7 दिन पूर्व निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र सहित विज्ञापन की सीडी, डीवीडी और हस्तलिखित स्क्रीप्ट देनी होगी। 

विज्ञापन के प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रत्याशी एवं पार्टी को निम्नांकित जानकारी देनी होगी। जिसमें विज्ञापन की लागत, प्रसारण चैनल एवं केबल नेटवर्क का नाम, प्रसारण दिनांक, प्रसारण अवधि, शपथ में व्यय में सम्मलित कर दिया है। व्यय का भुगतान चैक या बैंक ड्राफ्ट आदि की जानकारी देनी होगी जबकि समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं (प्रिंट मीडिया) में मतदान के 01 दिन पूर्व एवं मतदान वाले दिन विज्ञापनों का प्रमाणीकरण कराना आवश्यक होगा।

बैठक में बताया गया कि बहुप्रसारित समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रोनिक चैनल में प्रत्याशी को उम्मीदवारी के वापसी के अंतिम दिन के अगले दिन से लेकर मतदान दिवस के दो दिन पूर्व तक आपराधिक प्रकरणों की घोषणा तीन बार प्रकाशित करवाना आवश्यक है। चुनाव की घोषणा के उपरांत-MCMC की बिना अनुमति के विज्ञापन प्रसारित करने पर संबंधित केवल ऑपरेटर के उपकरण जप्त कर संबंधित प्रत्याशी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी और प्रतिदिन प्रसारित की जाने वाली राजनीतिक गतिविधियों की CD एवं DVD बनाकर MCMC को देना होगा। 
अगर किसी विज्ञापन के संबंध में प्रत्याशी का कहना है कि उसके द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन नहीं कराया गया है तो संबंधित प्रकाशक के खिलाफ IPC की धारा 171-4 के तहत कार्यवाही की जावेगी। शोपिंग मॉल/सिनेमाघर के अंदर ऑडियो-वीडियो, रेडियों, वीडियों रथ आदि वाले विज्ञापनों का भी प्रमाणीकरण एमसीएमसी से कराना होगा। बिना प्रमाणीकरण के प्रसारण नहीं कर सकेंगे।