न्यायालय ने दिए भृत्य के परिजनों को 16 लाख की क्षतिपूर्ति के आदेश | SHIVPURI NEWS

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शिवपुरी। मोटर दुर्घटना अधिकरण शिवपुरी के न्यायाधीश श्रीमान आरबी कुमार साहब ने सडक़ हादसे में एक बैंक भृत्य की मृत्यु के मामले में सुनवाई करते हुए उसके विधिक परिजनों को लगभग 16 लाख रूपए की क्षतिपूर्ति धनराशि देने के आदेश दिए हैं मृतक के परिजनों की ओर से क्लेम प्रकरण में संपूर्ण पैरवी मनीष कुमार मित्तल एडवोकेट द्वारा की गई। 

अभियोजन के अुनसार घटना दिनांक 6 मई 2018 को देवीलाल आदिवासी मोटरसाइकिल से अपने साथ राकेश आदिवासी एवं राजाराम आदिवासी के साथ ग्राम जूर से कोलारस आ रहा था। जैसे ही तीनों लोग देहरदा सडक़ गांव के सामने एबी रोड़ पर कुशवाह के खेत के सामने पहुंचे ही थे कि तभी उसी समय लुकवासा से कोलारस आ रहे ट्रक क्रमांक आर जे 11/ जीए 4290 के ड्रायवर प्रदीप सिंह सिकरवार ने उक्त ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर देवीलाल की मोटर साइकिल में टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से मौके पर ही भृत्य देवीलाल आदिवासी तथा राकेश की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। 

राजाराम गंभीर घायल हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने कोलारस थाने में ट्रक चालक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान जेएमएफसी कोलारस के न्यायालय में प्रस्तुत किया। क्लेम प्रकरण की सुनवाई के दौरान मामले में आई समस्त साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर वह श्रवण उपरांत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शिवपुरी के न्यायाधीश आरबी कुमार साहब ने 15 49933 रूपए क्षतिपूर्ति धनराशि मृतक के परिजनों को दिलाए जाने वावत निर्णय सुनाया गया। 

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