Shivpuri News / शिक्षा के अधिकार सुविधा जन-जन तक पहुंचे: ज्योतिरादित्य सिंधिया

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शिवपुरी। जिस जीवन की शुरुआत एक अच्छी और मज़बूत शिक्षा से होती है, उसका भविष्य दृढ़ और सुनहरा हो जाता है| UPA सरकार द्वारा  2009 में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत, वंचित एवं कमज़ोर वर्ग (जैसे BPL कार्ड एवं अन्तोदय कार्ड-धारी , SC/ST)  परिवारों के 3-7 वर्ष के बच्चों को और विकलांग या HIV से प्रभावित बच्चों को, प्राइवेट स्कूल में निशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है |

गुना, अशोकनगर और शिवपुरी ज़िलों के बच्चों की शिक्षा की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उनके परिवार की ही नहीं, बल्कि ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया इसे अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी समझते हैं | इसके लिए वो हर संभव कोशिश करने के लिए सदैव तत्पर हैं | 

इसी सोच के साथ, इस बार Indus Action के साथ मिलकर सिंधिया जी ने ये सुनिश्चित किया है की शिक्षा के अधिकार कानून की सुविधा घर-घर तक पहुंचे। Indus Action NGO अपने प्रोजेक्ट एकलव्य के तहत  शिक्षा के अधिकार कानून की धारा 12(1)(c) के बेहतर क्रियान्वन के लिए 11 राज्यो की सरकारों के साथ मिलकर काम करने को प्रयासरत है,जिनमे से मध्य प्रदेश एक है। अभी तक 11 राज्यो में  90000 के करीब  दाखिलों के लिए Indus Action सीधे-सीधे हेल्पलाइन द्वारा सहयोग प्रदान कर चुका है। 

अब यही सुविधा मध्य प्रदेश के हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर लागू किया गया है | प्रदेश का हर परिवार जो इस धारा के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा का पात्र है, अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए इस नंबर पर missed call दे सकता है - 011-395-89100 |

इस अनोखी पहल के माध्यम से सिंधिया जी यही सन्देश प्रदेश के कोने कोने में पोहोंचाना चाहते हैं- की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकें और शिक्षा के वरदान से कोई वंचित न रहे। 

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