झूठी रिर्पोट नही थी: न्यायालय ने माना, बीमा कंपनी को देना होगा 9.88 लाख का क्लेम | Shivpuri News

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शिवपुरी। 3 जनवरी 2016 को कमलसिंह लोधी बाइक से ग्राम खोड़ से वीरा जा रहा था। खडेला खदान के पास मारुति सुजुकी कार क्रमांक एमपी33 सी5230 के चालक छोटेलाल साहू ने तेजी एवं लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी। 

गंभीर चोट आने पर ट्रॉमासेंटर ग्वालियर में इलाज के दौरान 9 जनवरी 2016 को घायल कमलसिंह की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद भौंती थाना पुलिस ने कार चालक छोटेलाल साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चालान पिछोर न्यायालय में पेश किया।

क्लेम प्रकरण में बीमा कंपनी ने व्यक्त किया कि आवेदक ने पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण बनवा दिया तथा वाहन को जबरन झूठा करार दिया तथा कमलसिंह की मौत बाइक से गिरने से होना बताया। 

सुनवाई के दौरान मामले में साक्षी, सभी साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शिवपुरी के न्यायधीश आरबी कुमार ने 9 लाख 88 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति धनराशि तथा दावा प्रस्तुत दिनांक 8 दिसंबर 2017 से संपूर्ण अवार्ड राशि 7% ब्याज के साथ दिलाने तथा सभी धनराशि देने का उत्तरदायित्व बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को ठहराया। 

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