शिवपुरी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक सक्सैना ने चैक बाउंस के एक मामले में निर्णय लेते हुए आरोपी शिवनारायण पुत्र शंकर प्रजापति निवासी ग्वालियर थाना सीहोर को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख 30 हजार रूपए के प्रतिकर से दंडित किया है। प्रतिकर अदा न करने पर आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा। परिवादी जयप्रकाश जैन पुत्र अशोक जैन निवासी राघवेंद्र नगर कॉलोनी की तरफ से पैरवी एडवोकेट अजय आहूजा ने की। मामले के अनुसार परिवादी जयप्रकाश जैन टे्रक्टर का अधिकृत विक्रेता है।
अभियुक्त शिवनारायण ने परिवादी की फर्म सिद्धार्थ मोटर्स से 27 नबम्बर 2013 को एक टे्रक्टर 5 लाख 25 हजार रूपए में क्रय किया। फाईनेंस कम्पनी ने ट्रेक्टर पर चार लाख रूपए का फाईनेंस किया। शेष 1 लाख 25 हजार रूपए की राशि अभियुक्त द्वारा अदा की जानी थी। लेकिन अभियुक्त के पास उस समय मात्र 39500 रूपए थे। शेष मार्जन मनी 85500 रूपए तथा फाईनेंस खर्च 7240 रूपए व बीमा सहित पंजीयन खर्च के कुल 1 लाख 3 हजार 700 रूपए की अदायगी के संबंध में अभियुक्त ने एक इकरार नामा किया।
अभियुक्त ने परिवादी फर्म को आश्वस्त किया कि उक्त राशि दो साल के भीतर तीन किश्तों में चुकता कर देगा। लेकिन इसके बाद भी अभियुक्त ने राशि अदा नहीं की। काफी प्रयास के बाद अभियुक्त ने परिवादी फर्म को आईसीआईसीआई बैंक का 1 लाख 3 हजार 700 रूपए का चैक प्रदान किया। परंतु जब वह चैक बैंक मेें लगाया गया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वह बाउंस हो गया। इस संबंध में नोटिस के बाद न्यायालय में परिवाद लगाया गया और न्यायालय ने पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
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