शिवपुरी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश करैरा अतुल सक्सेना ने नकली नोट छापने और खपाने के आरोप में पांच आरोपियों को 7-7 साल का कारावास और 8 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पैरवी एजीपी धनीराम यादव ने की।
अभियोजन के अनुसार 23 मार्च 2012 को एसडीओपी को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी शैलेंद्र पुत्र रामबाबू कोली करैरा, राजेश पुत्र कैलाश लोधी सिल्लारपुर, राजू पुत्र बद्री प्रसाद पाराशर पिछोर, इंद्रपाल पुत्र सीताराम पाराशर रई पिछोर, प्रदीप कुमार पुत्र रमेश कुमार विश्वकर्मा पिछोर 500 के 7 नकली नोट रखे हैं।
पुलिस ने पांचों को नकली नोट सहित गिरफ्तार कर लिया। करैरा TI जनवेद सिंह ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपियों द्वारा नोट छापने का स्थान की जानकारी लगी। मौके से नकली नोट बनाने वाली सामग्री सीपीओ, प्रिंटर, कागज व अन्य उपकरण जब्त किए।


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