शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी शिवपुरी ने आरोपी और शिवराज सिंह को धारा 420 में दो साल का सश्रम कारावास और 3-3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी पूनम वर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवपुरी ने की।
फरियादिया के पास आरोपी जगदीशानंद और शिवराज सिंह फरवरी 2009 में आए थे। दोनों ने फरियादिया से कहा कि उनके संपर्क में विदेशी समाजसेवी संस्थाओं से हैं, जो उनको एक करोड़ की अनुदान राशि दिलवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पांच लााख रुपए हमे देने होंगे। फरियादिया ने आरोपियों को दो किस्तों में पांच लाख रुपए दे दिए।
लेकिन आरोपियों ने किसी भी समाजसेवी संस्था से दो साल तक फरियादिया का संपर्क नहीं कराया। फरियादिया ने सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर अपराध कायम कराया। पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में साक्ष्य व तर्कों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर फैसला सुनाया है।


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